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जेल से छूटते ही निखिल का भाई हुआ गिरफ्तार

मुंबई हाइकोर्ट से जारी वारंट के आधार पर की गयी गिरफ्तारी पटना : एससी-एसटी थाने व बुद्धा कॉलोनी थाने में दर्ज दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद गुरुवार को ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी का भाई मनीष प्रियदर्शी जमानत पर बाहर निकला. लेकिन, उसे फिर से रूपसपुर पुलिस ने पकड़ लिया. इस बार पटना पुलिस […]

मुंबई हाइकोर्ट से जारी वारंट के आधार पर की गयी गिरफ्तारी
पटना : एससी-एसटी थाने व बुद्धा कॉलोनी थाने में दर्ज दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद गुरुवार को ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी का भाई मनीष प्रियदर्शी जमानत पर बाहर निकला.
लेकिन, उसे फिर से रूपसपुर पुलिस ने पकड़ लिया. इस बार पटना पुलिस की टीम ने उसे मुंबई हाइकोर्ट से जारी बैंक से फर्जीवाड़ा के मामले में जारी गैर जमानतीय वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मनीष को दानापुर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश कर सात दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया. रूपसपुर थाने की पुलिस उसे प्रस्तुत करने के लिए मुंबई हाइकोर्ट लेकर जायेगी.
बताते चलें कि टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट
लिमिटेड द्वारा दायर आर्बिट्रेशन पिटीशन 311/16 के मामले में सुनवाई करते हुए मुंबई हाइकोर्ट ने 7 जून 2017 को निखिल और उसके भाई मनीष प्रियदर्शी को जेल से छूटने के सात दिनों के अंदर गिरफ्तार कर प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. इस आदेश की प्रति टाटा कैपिटल फाइनेंसियल सर्विसेज के अधिवक्ता द्वारा पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को भेजे जाने के बाद दोनों को जेल से छूटते ही गिरफ्तार करने का निर्देश रूपसपुर थाने को दिया गया था.
उक्त वारंट के ऑर्डर की कॉपी को लेकर एक अधिवक्ता मुंबई से
पटना आये थे और इस संबंध में जानकारी दी थी. इसके बाद जेल से बाहर निकलने के दौरान ही उसे पकड़ने की पूरी तैयारी कर ली गयी थी. वह जैसे ही जेल से बाहर निकला, वैसे ही पकड़ लिया गया.
समझौते के बाद मनीष को मिली थी जमानत
मनीष यौन शोषण मामले में बेऊर जेल में बंद चर्चित ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी का भाई है. मनीष भी उक्त मामले में ही अपने भाई के साथ आरोपित था, लेकिन इसमें पीड़िता द्वारा समझौता पत्र दिये जाने के बाद मनीष को जमानत मिल गयी और गुरुवार को उसे जेल से रिहा किया गया. इस बात की जानकारी पुलिस ने पहले से ही ले रखी थी.
उसके पिता भी कुछ दिन पहले जमानत पर छूट चुके हैं. इसी प्रकार, निखिल प्रियदर्शी ने भी अगर मुंबई के मामले में जमानत नहीं करायी और जेल से बाहर निकला तो उसे भी पटना पुलिस फिर से गिरफ्तार कर लेगी. विदित हो कि एससी-एसटी थाने में मामला दर्ज होने के बाद वह बिहार से भागने की फिराक में था और पुलिस टीम ने उसे पटना एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था.

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