नयी दिल्ली : फिरोजशाह कोटला मैदान पर आगामी विश्व टी20 सेमीफाइनल मैच का भविष्य अनिश्चित है क्योंकि आज दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) स्टेडियम में अपने ओल्ड क्लब हाउस के लिए ‘कंप्लीशन सर्टिफिकेट’ नहीं होने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से किसी तरह की राहत हासिल करने में नाकाम रहा.
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फिरोजशाह कोटला पर विश्व टी20 सेमीफाइनल मैच का भविष्य अनिश्चित
नयी दिल्ली : फिरोजशाह कोटला मैदान पर आगामी विश्व टी20 सेमीफाइनल मैच का भविष्य अनिश्चित है क्योंकि आज दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) स्टेडियम में अपने ओल्ड क्लब हाउस के लिए ‘कंप्लीशन सर्टिफिकेट’ नहीं होने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से किसी तरह की राहत हासिल करने में नाकाम रहा. डीडीसीए ने आरपी […]
डीडीसीए ने आरपी मेहरा ब्लाक के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) का निर्देश देने को लेकर याचिका दायर की थी जो आज सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एके पाठक के समक्ष आई जिन्होंने यह कहते हुए याचिका को खंडपीठ के पास भेज दिया कि डीडीसीए से जुड़े मामले उसके समक्ष लंबित हैं.
पीठ ने कहा, ‘‘मैं इस समय आपको (डीडीसीए को) मैचों के आयोजन की स्वीकृति नहीं दे सकता जब तक कि आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता.” डीडीसीए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी और राजीव नायर ने कहा कि आरपी मेहरा ब्लाक 1996 से मौजूद है और इसके लिए कब्जा प्रमाण पत्र पहले ही जारी हो चुका है.
सेठी ने कहा कि चिंता ब्लाक के संदर्भ में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मुकुल मुदगल का नजरिया है जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) डीडीसीए से स्पष्टीकरण मांग रहा है.
इस पर पीठ ने कहा, ‘‘आपका आरपी मेहरा ब्लाक स्वीकृत निर्माण योजना के अनुरुप नहीं है.” डीडीसीए के संचालन को देखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति मुदगल ने डीडीसीए से कहा था कि वह लगभग 2000 दर्शकों की क्षमता वाले आरपी मेहरा ब्लाक की टिकटें नहीं बेचे और इसका इस्तेमाल प्रसारणकर्ताओं और मीडिया के लिए किया जाए.
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