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बीसीसीआइ को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में भारतीय क्रि केट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) को झटका देते हुए बांबे उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. बीसीसीआइ ने आइपीएल मैचों के दौरान स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोपों की जांच के लिए गठित दो सदस्यीय पैनल को गैरकानूनी […]

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में भारतीय क्रि केट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) को झटका देते हुए बांबे उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. बीसीसीआइ ने आइपीएल मैचों के दौरान स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोपों की जांच के लिए गठित दो सदस्यीय पैनल को गैरकानूनी करार देने के बांबे हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीसीसीआइ ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. हाइकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध करते हुए बीसीसीआइ ने याचिका में दावा किया था कि जांच पैनल का गठन नियमों के अनुसार किया गया था और वह पूरी तरह वैध था. बोर्ड और इसके अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को 30 जुलाई को उस समय तगड़ा झटका लगा था, जब हाइकोर्ट ने कह दिया कि बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करके इस दो सदस्यीय कमीशन का गठन किया गया था. मद्रास हाइकोर्ट के दो रिटायर्ड जज जस्टिस टी जयराम चौटा और न्यायमूर्ति आर बालासुब्रमण्यम ने 28 जुलाई को सभी को क्लीन चिट देते हुए 28 जुलाई को अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंपी थी, लेकिन दो दिन बाद ही हाइकोर्ट ने इस आयोग के गठन को ही असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया था. इस आयोग ने चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, उसके पूर्व टीम प्रिंसिपल और बोर्ड अध्यक्ष श्रीनिवासन के दामाद गुरु नाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के को-ऑनर राज कुंद्रा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच की थी.

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