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सीएम हाउस घेराव मामला: सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी समेत अन्य को सरेंडर के बाद अदालत ने किया रिहा

Updated at : 06 Mar 2022 11:20 AM (IST)
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Sudesh Mahto

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Jharkhand News: एमपी-एमएलए विशेष अदालत की प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी नूतन एक्का की अदालत ने सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी समेत अन्य नेताओं को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया.

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Jharkhand News: सीएम हाउस घेराव के दौरान सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोपी आजसू पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, विधायक सुदेश कुमार महतो, लंबोदर महतो, शिवपूजन कुशवाहा, रामचंद्र सहिस व डॉ देवशरण भगत ने रांची सिविल कोर्ट में शनिवार को सरेंडर किया. एमपी-एमएलए विशेष अदालत की प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी नूतन एक्का की अदालत ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया.

हाईकोर्ट से मिली थी सशर्त अग्रिम जमानत

शर्त के अनुसार विक्टिम कंपनसेशन की राशि का डिमांड ड्राफ्ट भी इनकी ओर से जमा किया गया. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमित सिन्हा ने अग्रिम जमानत की औपचारिकताएं पूरी की. उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 10 जनवरी को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी. अदालत ने प्रार्थियों को विक्टिम कंपनसेशन के रूप में 80,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया था. यह भी कहा था कि यह अंतरिम विक्टिम कंपनसेशन राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में घटना में जख्मी हुए पुलिसकर्मी सोनू कुमार वर्मा, निशा कुमारी, संगीता कुमारी, विकास कुमार सिंह, सुषमा कुमार, सुमन लकड़ा, निर्मला बा और सोना सोरेन को भुगतान किया जायेगा.

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आठ सितंबर 2021 को हुई थी घटना

आठ सितंबर 2021 को आजसू पार्टी की ओर से पिछड़ों के आरक्षण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था. रांची मोरहाबादी मैदान से जुलूस मुख्यमंत्री आवास की ओर रवाना हुआ था. इसी दौरान पुलिस से झड़प हो गयी थी. इसमें कई पुलिस अधिकारी व कर्मी घायल हो गये थे. इस मामले में पुलिस ने लालपुर थाना में कांड संख्या- 201/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें उक्त लोगों सहित अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आरोपी बनाया था.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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