झारखंड में सरना, मसना, जाहेरस्थान व हड़गड़ी का होगा विकास, कैबिनेट ने दी मंजूरी

कैबिनेट ने झारखंड के जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल सरना, मसना, जाहेरस्थान, हड़गड़ी का संरक्षण एवं विकास को मंजूरी प्रदान की है. यह योजना 2021 से पारित है. वहीं, सुलभ इंटरनेशनल सार्वजनिक शौचालयों की देखभाल करेगा.
Ranchi News: कैबिनेट ने झारखंड के जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल सरना, मसना, जाहेरस्थान, हड़गड़ी का संरक्षण एवं विकास को मंजूरी प्रदान की है. यह योजना 2021 से पारित है. इसके तहत सरना, मसना, जाहेरस्थान, हड़गड़ी स्थल खतियान में झारखंड/बिहार सरकार दर्ज है तो उसके संरक्षण एवं विकास के लिए भूमि हस्तांतरण अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, रांची को किया जायेगा. वहीं यदि खतियान में किस्म जंगल-झाड़ी दर्ज है तो इस भूमि को वन पट्टा का आवंटन विभाग को दिलाया जायेगा. यदि रैयती भूमि पर ये स्थल हैं तो भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के तहत इनका अधिग्रहण किया जायेगा.
कैबिनेट ने तय किया है कि नगर विकास विभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन एवं 14वें वित्त आयोग के तहत निर्मित सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों, मोड्यूलर शौचालयों / मूत्रालयों के संचालन एवं रखरखाव हेतु सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन से मनोनयन के आधार पर सेवा लेने की स्वीकृति दी गयी. इसके लिए सुलभ इंटरनेशनल को कोई राशि देय नहीं होगा.
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सिमडेगा में बीरू-टमरा- रामरेखा धाम 22.35 किमी सड़क पथ निर्माण को देने को स्वीकृति दी गयी. इसके निर्माण पर 77.82 करोड़ खर्च होंगे. गिरिडीह के करमजोरा मोड़ पहुंच पथ (11.12 किमी) को पथ निर्माण में शामिल किया जायेगा. इसके निर्माण पर 30.40 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. रामगढ़ में आरओबी के लिए 86.59 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. रेल मंत्रालय को राशि दी जायेगी. जमशेदपुर मेरिन ड्राइव 7.7 किमी ग्रामीण कार्य पथ को पथ निर्माण विभाग को देने की स्वीकृति दी गयी है. इसके निर्माण पर 131 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
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विशेष शाखा में पदस्थापित क्लोज कैडर के आरक्षी की पदों पर नियुक्ति के लिए निकाले गये विज्ञापन में संशोधन की स्वीकृति.
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कृषि विभाग ने तरुण की सेवा संपुष्ट करते हुए अनुमान्य लाभ देने को स्वीकृति दी है.
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सुप्रीक कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता केवी विश्वनाथन के शुल्क निर्धारण को स्वीकृति दी.
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उच्च न्यायालय के विभिन्न वादों में सेवानिवृत्त 10 लिपिकों की सेवा नियमित करते हुए अनुमान्य लाभ दिया जायेगा.
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मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत नंद किशोर भगत के इलाज के लिए निर्धारित सीमा को बढ़ाने की स्वीकृति दी गयी है. उनका हैदराबाद में लीवर ट्रांसप्लांट होगा.
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ग्रामीण कार्य विभाग के 24 सहायक अभियंता व 72 कनीय अभियंता के पद 2023-24 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी.
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उच्च न्यायालय में दायर वाद के तहत तरुण कांत तोपनो, टंकक लिपिक की सेवा संपुष्ट करते हुए, उन्हें अनुमान्य परिणामी लाभ प्रदान करने पर स्वीकृति दी गयी.
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अनिता देवी के पति स्व उमेश प्रसाद यादव, कार्यभारित स्थापना द्वारा कार्य प्रमंडल, साहिबगंज के अधीन रौलर खलासी के पद पर कार्यरत को पेंशन प्रदायी घोषित करने की स्वीकृति दी गयी.
झारखंड हाइकोर्ट के जजों के इस्तेमाल के लिए कैबिनेट ने 21 नयी कार खरीदने के लिए 9.3 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी. इनके लिए स्कोडा सुपर्ब एल-एंड-के 2.0 टीएसआइ-एटी पेट्रोल कार खरीदी जायेगी. कार के लिए झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से राशि लेने की अग्रिम की स्वीकृति दी गयी. इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते में संशोधन के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है. कार्यालय खर्च के लिए पहले 14 हजार रुपये भुगतान हो रहा था, उनको अब 39 हजार रुपये दिया जायेगा.
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By Prabhat Khabar News Desk
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