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चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को जमानत के लिए करना होगा इंतजार, सीबीआई ने हाईकोर्ट से मांगा समय

Updated at : 08 Apr 2022 2:11 PM (IST)
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चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को जमानत के लिए करना होगा इंतजार, सीबीआई ने हाईकोर्ट से मांगा समय

Fodder Scam: हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने समय की मांग की. सीबीआई के आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने समय प्रदान किया. अब 22 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी.

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Fodder Scam: चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने समय की मांग की. सीबीआई के आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने समय प्रदान किया. अब 22 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी. सीबीआई इस मामले में पूरक शपथ पत्र दायर करेगी. आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इससे पहले चार मामलों में सजा होने के बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

22 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई

चारा घोटाले के पांच मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद ने पांचवें मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट का रूख किया है. इस मामले में अदालत में सुनवाई हो रही है. इससे पहले लालू प्रसाद को चारा घोटाले के चार मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. पांचवें मामले में सजा होने के बाद वे रिम्स के बाद एम्स में इलाजरत हैं. आज जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा समय की मांग किये जाने पर उसे अदालत ने समय प्रदान किया. अब 22 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.

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बीते सप्ताह टल गई थी सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, हाईकोर्ट के अधिवक्ता देवर्षि मंडल व प्रभात कुमार ने पक्ष रखा, जबकि सीबीआई की ओर से प्रशांत पल्लव ने अदालत में पक्ष रखते हुए समय की मांग की. इसके बाद सुनवाई के बाद नयी तारीख 22 अप्रैल मुकर्रर की गयी है. इससे पहले 1 अप्रैल को न्यायाधीश के अदालत में नहीं बैठने के कारण लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी. आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 फरवरी को सजा सुनायी थी. इस आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में 24 फरवरी को अपील दाखिल की गयी थी. अपनी अपील के साथ ही लालू प्रसाद ने जमानत के लिए भी आवेदन दिया था.

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जमानत के लिए दी ये दलील

लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियां होने का हवाला दिया गया है. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर ली है. इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा दी जाए.

रिपोर्ट-राणा प्रताप

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