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Jharkhand: कैश कांड में ED ने कांग्रेस MLA इरफान अंसारी, राजेश कच्छप व नमन विक्सल कोंगाड़ी को दोबारा भेजा समन

कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को 6 फरवरी को रांची के ईडी ऑफिस में पेश होना है. कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप को 7 फरवरी और कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी को 8 फरवरी को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है.

रांची : कैश कांड में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को दोबारा समन जारी किया है. 6, 7 और 8 फरवरी को इन तीनों विधायकों से ईडी के पदाधिकारी पूछताछ करेंगे. इससे पहले भी ईडी ने इन तीनों कांग्रेस विधायकों को समन जारी किया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो सके थे. इन्होंने ईडी से दो हफ्ते का समय मांगा था.

कांग्रेस विधायकों से पूछताछ करेगी ईडी

कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को 6 फरवरी को रांची के ईडी ऑफिस में पेश होना है. कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप को 7 फरवरी और कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी को 8 फरवरी को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है.

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ईडी ने दोबारा किया समन जारी

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पहली बार कांग्रेस से विधायक इरफान अंसारी को 13 जनवरी को समन जारी कर ईडी ऑफिस में पेश को कहा गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो सके थे और दो हफ्ते का समय मांगा था. विधायक राजेश कच्छप को 16 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन ये भी पेश नहीं हुए थे. इन्होंने भी समय की मांग की थी. विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी को 17 जनवरी को ईडी ऑफिस में पेश होना था. इसके लिए उन्हें समन जारी किया गया था. ये भी ईडी ऑफिस में पेश नहीं हुए और समय की मांग की थी. इस कारण ईडी की ओर से इन्हें दोबारा समन जारी किया गया है.

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31 जुलाई 2022 को कोलकाता में तीनों विधायक हुए थे अरेस्ट

विधायक कैश कांड में हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रचने के सिलसिले में अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह से ईडी पूछताछ कर चुकी है. कोलकाता पुलिस ने तीनों विधायकों को 49 लाख रुपये के साथ 31 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था. कोलकाता कोर्ट ने तीनों विधायकों को जमानत पर रिहा करने के बाद कोलकाता निगम क्षेत्र में ही रहने की शर्त लगा दी थी. इसकी वजह से तीनों विधायक जमानत मिलने के बाद भी कई दिनों तक कोलकाता में ही रहे. इसके बाद अदालत ने उन्हें झारखंड जाने की अनुमति दी थी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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