बिहार में IPS भी भाग रहे कानून के डर से, फरार आदित्य कुमार के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया इश्तेहार
पटना के एडीजे-21 के कोर्ट में आदित्य कुमार के अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश के लिए शनिवार तीन दिसंबर की तारीख तय की गयी है. इओयू मामले में अभी तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है
गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार के खिलाफ विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को इश्तेहार जारी किया है. आदित्य कुमार को बचाने के लिए अभिषेक अग्रवाल ने पटना हाइकोर्ट का फर्जी जज बन कर डीजीपी एसके सिंघल पर रौब जमाया था. इसी मामले में वह फरार चल रहे हैं. मामले का जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) जारी वारंट पर उन्हें गिरफ्तार करने में असफल रही. इसके बाद इओयू ने पटना के एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक पदाधिकारी आदि देव की अदालत में उनके खिलाफ धारा 82 की प्रक्रिया के तहत इश्तेहार जारी करने का आग्रह किया था.
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अग्रिम जमानत पर फैसला आज
इधर, पटना के एडीजे-21 के कोर्ट में आदित्य कुमार के अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश के लिए शनिवार तीन दिसंबर की तारीख तय की गयी है. इओयू मामले में अभी तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धाराएं 353, 387, 419, 430, 467, 468, 120 बी, आइटी एक्ट के तहत आदित्य कुमार समेत पांच को नामजद करते हुए मामला की जांच कर रही है.
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15 अक्टूबर से फरार है आदित्य
आदित्य कुमार 15 अक्टूबर से फरार चल रह हैं. इओयू फरार आइपीएस की धर-पकड़ के साथ उन पुलिस पदाधिकारी- कर्मियों की भी तलाश कर रही है जो उसे फरार कराने में मददगार रहे हैं. इओयू को आशंका है कि पुलिस के किसी अधिकारी ने ही आदित्य को केस दर्ज होने सूचना दी थी. आदित्य के सरकारी सुरक्षाकर्मी से भी पूछताछ की बात सामने आ रही है. पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी ने पहचान छिपाते हुए बताया कि फरार आइपीएस का सरकारी गनर और आवास पर तैनात पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने यदि समय से सूचना दी थी तो वह इओयू को तत्काल क्यों नहीं दी गयी? गनर को छोड़कर जाने की सूचना इओयू को समय से दी जाती तो आदित्य फरार ही नहीं हो पाता.
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