10.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बिहार सरकार कन्या विवाह योजना के तहत कर रही आर्थिक मदद, जानिए कैसे ले सकेंगे इसका लाभ

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 2021-22 में अब तक 25 हजार लड़कियों को योजना का लाभ दिया गया है. वहीं, 12 हजार लड़कियों का आवेदन स्वीकृत किया गया है, जिन्हें सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से राशि भेज दी जायेगी.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 2021-22 में अब तक 25 हजार लड़कियों को योजना का लाभ दिया गया है. वहीं, 12 हजार लड़कियों का आवेदन स्वीकृत किया गया है, जिन्हें सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से राशि भेज दी जायेगी. साथ ही, बीपीएल परिवारों को इस योजना से ज्यादा- से- ज्यादा जोड़ने के लिए जिलों को दिशा- निर्देश समाज कल्याण विभाग की ओर से भेजा गया है.

योजना का लाभ मिलने में देर होने पर करें ये काम

वहीं, विभाग ने योजना का आवेदन करने वाले परिवारों से कहा है कि इस योजना का लाभ मिलने में देर हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, तो अपने जिले के डीएम से या सीधे विभागीय अधिकारियों से अपनी बात कहें. विभाग के मुताबिक योजना में 2020-21 में 67 करोड़ रुपये के बजट के विरुद्ध 27.24 करोड़ खर्च किया गया था. वहीं, 2021-22 में इस योजना में 67 करोड़ रुपये का बजट है.

योजना की राशि खाते में भेजने का प्रावधान :

योजना की शुरुआती दिनों में फर्जी आवेदनों की संख्या बढ़ गयी थी. समीक्षा के बाद इस योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से 2019-20 से देना शुरू किया, जिसके बाद से योजना का लाभ लेने वालों की संख्या काफी कम हो गयी है. ब्लॉक में आवेदन के बाद वहां से कई प्रकार की शिकायतें आने लगी थीं. इसके बाद पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया.

Also Read: बिहार के बक्सर और कैमूर में बनेगा देश का पहला चावल का साइलो गोदाम- अश्विनी कुमार चौबे
बिहार सरकार की योजना 

बिहार सरकार ने पिछड़ी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए कन्या विवाह योजना शुरू की थी, ताकि इस योजना का लाभ वैसे परिवार की लड़कियों को मिल सके जिनकी आय कुछ भी नहीं है . ऐसे में लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देते हैं. इन परिवारों को योजना से जोड़ने, दहेज प्रथा व कम उम्र में होने वाली शादी को रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी है.

ऐसे मिलेगा योजना का लाभ :

योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भर सकते हैं. इसके बाद लड़कियों की शादी के समय राज्य सरकार एकमुश्त पांच हजार की राशि देती है. इस योजना की पूरी राशि लड़की के खाते में सीधे जाती है.

इन्हें मिलेगा लाभ

योजना का लाभ लेने वाले यहां के स्थायी निवासी होंगे.

योजना के तहत लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है.

एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह लिखना होगा कि दहेज नहीं दिया जायेगा.

सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा लाभ

कन्या विवाह योजना का लाभ सभी बीपीएल परिवारों को दिया जाता है. इस योजना का लाभ सभी परिवार को मिले, इसको लेकर जिलों को निर्देश दिया गया है अभी जिलों में एक भी आवेदन लंबित नहीं है.

राजकुमार, निदेशक, समाज कल्याण विभाग

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel