9.2 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बिहार पंचायत चुनाव: मंगलवार से बिहार में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक, लेकिन इन विभागों पर पाबंदी नहीं…

पंचायत चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी हो जायेगी. इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी. अधिसूचना के साथ ही सभी जिलों के पंचायत निकाय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी और यह संबंधित जिले के अंतिम चरण के विधिवत रूप से रिजल्ट की घोषणा तक प्रभावी रहेगी.

पंचायत चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी हो जायेगी. इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी. अधिसूचना के साथ ही सभी जिलों के पंचायत निकाय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी और यह संबंधित जिले के अंतिम चरण के विधिवत रूप से रिजल्ट की घोषणा तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान प्रत्याशियों और कर्मियों के लिए मॉडल कोड का पालन करना अनिवार्य हो जायेगा.

मॉडल कोड लागू होने के साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा मनोनीत उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के स्थानांतरण पर रोक लग जायेगी. साथ ही निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों व कर्मचारियों के ट्रांसफर पर भी रोक लग जायेगी.

निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त किये जानेवाले योग्य पदाधिकारियों, कर्मचारियों (शिक्षक सहित) के स्थानांतरण व पदस्थापन पर रोक लग जायेगी. मेडिकल व पारा मेडिकल तथा आपातकालीन सेवाओं से जुड़े पदाधिकारियों व कर्मिचारियों के पदस्थापन व स्थानांतरण को इस आदेश से मुक्त रखा गया है. इस दौरान पंचायत क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए लाइसेंस नहीं दिया जायेगा.

Also Read: बिहार पंचायत चुनाव: पिता की जाति से होगा तय, जानिये किन महिला उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ…

केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रियों के सहित किसी भी व्यक्ति के द्वारा चुनाव कार्य अथवा चुनाव संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहन का उपयोग पर भुगतान के आधार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. अपवाद स्वरूप सरकारी वाहन का उपयोग सरकारी कार्य के लिए किया जा सकता है. सरकारी कार्यों के साथ चुनाव का कार्य नहीं जोड़ा जायेगा.

आदर्श आचार संहिता के दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ और राज्य के प्रमुख पथों पर कार्य कराने में कोई पाबंदी नहीं रहेगी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत पूर्व से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर पाबंदी नहीं रहेगी.

पंचायती राज संस्थाओं जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी खर्च पर समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से किसी प्रकार के विज्ञापन का प्रकाशन नहीं कराया जायेगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को लेकर एक व्यापक दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें प्रत्याशियों से लेकर मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के साथ कर्मियों के आचरण की जानकारी दी गयी.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel