North East Delhi Riots: दिल्ली दंगा मामले में 8 लोग दोषी करार, 3 साल पहले हुई थी 53 लोगों की मौत
Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 14 Mar 2023 10:20 PM
दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगा मामले में 53 लोगों की जान चली गयी थी. जबकि कई लोग घायल हुए थे. दंगा में संपत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ था. दिल्ली दंगा मामले में 26 सौ से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी. कई सरकारी बसों और इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया गया था.
North East Delhi Riots: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी, 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में हत्या, आगजनी और चोरी समेत विभिन्न अपराधों के आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. इन आठों पर 24 फरवरी, 2020 को यहां शिव विहार तिराहा के पास एक समुदाय विशेष के लोगों पर हमला करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, राहुल सोलंकी नाम के व्यक्ति की भीड़ द्वारा गोली मारे जाने से मौत हो गई जबकि संजीव कौशिक की दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई.
दोषियों पर हत्या, आगजनी और चोरी का आरोप
कोर्ट ने जिन 8 लोगों को दोषी करार दिया है, उनके खिलाफ हत्या, आगजनी और चोरी का आरोप है. जिन 8 लोगों को दोषी ठहराया गया है, उसमें सलमान, सोनू सैफी, मोहम्मद आरिफ, अनीश कुरैशी, सिराजुद्दीन, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद मुस्तकीम शामिल हैं. अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 302 (हत्या) समेत अन्य संबंधित धाराओं में भी आरोप तय करने के आदेश दिए1 इसने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से पता चलता है कि दंगाई भीड़ तोड़फोड़, आगजनी, गोलियां चलाने आदि में लिप्त थी.
संपत्ति को पहुंचाया गया नुकसान
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, दंगा के दौरान हिंदूओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. सभी पर आईपीसी की धारा 149 और 188 के तहत आरोप तय किया गया है. सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा, मुझे लगता है कि सलमान, सोनू सैफी, मोहम्मद आरिफ, अनीश कुरैशी, सिराजुद्दीन, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद मुस्तकीम के खिलाफ धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा करना), 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए.
दंगे में गयी थी 53 लोगों की जान
दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगा मामले में 53 लोगों की जान चली गयी थी. जबकि कई लोग घायल हुए थे. दंगा में संपत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ था. दिल्ली दंगा मामले में 26 सौ से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी. कई सरकारी बसों और इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया गया था.
दिल्ली दंगा मामले में 4 आरोपी बरी
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में गोकुलपुरी इलाके में दंगा, चोरी और दुकानों को जलाने के मामले में चार आरोपियों को बरी भी कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि आरोपी संदेह के लाभ के हकदार हैं. अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही को भी अविश्वसनीय पाया.
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अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.
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