पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं, लेकिन किसी के स्वास्थ्य को खतरे में डालकर उत्सव की इजाजत नहीं, SC ने कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी प्राधिकरण को कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है. त्योहार और उत्सव की आड़ में किसी के स्वास्थ्य से खेलने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, केवल उन पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसमें बेरियम साल्ट होता है. बेरियम साल्ट वाले पटाखे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इन पटाखों पर रोक है.

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एएनआई न्यूज एजेंसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी प्राधिकरण को कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है. त्योहार और उत्सव की आड़ में किसी के स्वास्थ्य से खेलने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को खतरे में डालकर उत्सव नहीं मनाया सकता और इस बात की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे पटाखे जो बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए नुकसान देह हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाये.

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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश किया कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री ना होने पायें. ऐसे पटाखों की बिक्री पर रोक के लिए लोगों को जागरूक करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है.

Posted By : Rajneesh Anand

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