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Murugh Math: 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए यौन शोषण मामले के आरोपी मुरुघा शरणारू, जानिए पूरा मामला

Updated at : 02 Sep 2022 5:45 PM (IST)
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Murugh Math: 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए यौन शोषण मामले के आरोपी मुरुघा शरणारू, जानिए पूरा मामला

Murugh Math: रिमांड पर फैसले के लिए जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कोमल ने कहा था कि पुजारी को अस्पताल से सीधे अदालत आना होगा और अदालत के समक्ष पेश होने के बाद ही उनकी रिमांड पर फैसला लिया जाएगा. और अब उनकी रिमांड 5 सितंबर तक के लिए पुलिस को दे दी गयी है.

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Murugh Math: बाल यौन शोषण मामले के आरोपी मुरुघ मठ के शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. अब शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू 5 सितंबर तक पुलिस की हिरासत में रहेंगे. बात दें कि पुलिस ने चित्रदुर्ग जिला सत्र न्यायालय के सामने पेश किया गया था और 5 दिनों कि पुलिस हिरासत कि मांग कि थी. जिसे न्यायालय कि ओर से मानते हुए मुरुघ मठ के मुख्य पुजारी को 5 दिनों कि पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

दो स्कूली बच्चों के यौन शोषण में किया गया गिरफ्तार: बता दें कि प्रभावशाली लिंगायत मुरुघ मठ के मुख्य पुजारी को बीते रात गुरुवार 1 सितंबर को दो स्कूली बच्चों के यौन शोषण की रिपोर्ट सामने आने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. साथ ही रिपोर्ट सामने आने के बाद गिरफ्तारी के दौरान बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ जिस बीच मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू को गिरफ्तार कर लिया गया.

जिला अस्पताल से सीधा अदालत में किया गया था पेश: गिरफ्तारी के अगले दिन शुक्रवार कि सुबह पुजारी के सीने में दर्द की शिकायत के बाद शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. रिमांड पर फैसले के लिए जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कोमल ने कहा था कि पुजारी को अस्पताल से सीधे अदालत आना होगा और अदालत के समक्ष पेश होने के बाद ही उनकी रिमांड पर फैसला लिया जाएगा. और अब उनकी रिमांड 5 सितंबर तक के लिए पुलिस को दे दी गयी है.

महंत के अलावा पांच और व्यक्ति है आरोपी: बता दें कि इस मामले में महंत के अलावा 5 और व्यक्ति आरोपी है. इसमें मठ के छात्रावास का एक वार्डन भी शामिल है. ऐसा आरोप है कि मठ की ओर से संचालित स्कूल में पढने और छात्रावास में रहने वाली 15 और 16 वर्ष की दो लड़कियों का यौन-उत्पीड़न जनवरी 2019 से लेकर जून 2022 तक किया गया था. महंत के खिलाफ पॉक्सो एवं एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून के अलावा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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