ePaper

आर्यन खान को क्यों नहीं मिली जमानत, क्या रही वजह ?

Updated at : 09 Oct 2021 9:33 AM (IST)
विज्ञापन
आर्यन खान को क्यों नहीं मिली जमानत, क्या रही वजह  ?

आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने अदालत में कहा कि अगर ऑपरेटिव पार्ट दिया जाता तो हम हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता क्योंकि सेशन कोर्ट जाने के लिए खुद को तैयार किया जा सकता था . सत्र अदालत में सुनवाई के लिए एक नई जमानत याचिका पर विचार करने से पहले दो रातें जेल में कटेगी.

विज्ञापन

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका रद्द कर दी गयी. शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका को अदालत के अधिकार क्षेत्र और रख-रखाव के आधार पर खारिज किया गया. आर्यन खान के साथ- साथ अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को भी जमानत नहीं मिली.

अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश के ऑपरेटिव भाग का जिक्र किया. अदालत ने कहा, इसे पूरी तरह लिखने में वक्त लगेगा. आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने अदालत में कहा कि अगर ऑपरेटिव पार्ट दिया जाता तो हम हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता क्योंकि सेशन कोर्ट जाने के लिए खुद को तैयार किया जा सकता था . सत्र अदालत में सुनवाई के लिए एक नई जमानत याचिका पर विचार करने से पहले दो रातें जेल में कटेगी.

Also Read: Drug Case : आर्यन खान की रात जेल में कटी, इम्तियाज खत्री NCB के निशाने पर

आर्यन खान और उनके दोस्तों की गिरफ्तारी 3 अक्टूबर को क्रूज पार्टी से हुई थी. उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके पास से ड्रग्स भी मिले. वकील मानेशिंदे ने कहा, आर्यन के पासे से “एक औंस भी नहीं” प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिला है. उन्हें जमानत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए था. उनके फोन पर कथित चैट के कारण कोई वसूली नहीं हुई. उन्हें हिरासत में नहीं रखा जा सकता है.

एनसीबी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को सुनने और स्वीकार करने के बाद, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने कहा, उनकी अदालत के समक्ष आवेदन “सुधार योग्य नहीं” हैं.

इस पूरे मामले में एनसीबी के वकील ने एएसजी अनिल सिंह ने निर्णयों का हवाला दिया है जिसमें इस अदालत में बॉम्बे एचसी द्वारा अभिनेता रिया चक्रवर्ती को जमानत देना शामिल है. सिंह ने कहा कि सत्र अदालत के पास नियमित जमानत सुनने और देने का अधिकार क्षेत्र है और इस आधार पर अंतरिम जमानत के लिए एक याचिका पर भी विचार किया जा सकता है, जबकि मजिस्ट्रेट केवल रिमांड दे सकता है, सिंह ने कहा कि 7 अक्टूबर को अदालत ने पहले ही मामले को विशेष सत्र के लिए भेज दिया था। न्यायालय जिसका अधिकार क्षेत्र है.

Also Read: NDPS Act के तहत आर्यन खान पर अबतक जो आरोप लगे हैं उसमें हो सकती है एक साल तक की सजा और …

गिरफ्तार किए गए तीनों के वकीलों ने कहा कि न केवल मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार है, बल्कि योग्यता के आधार पर भी वे हकदार हैं क्योंकि एनसीबी ने उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी है. मानशिंदे ने शाहरुख खान की प्रतिष्ठा और परिवार का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि खान परिवार में समाज में एक सम्मानित परिवार है. इस जमानत का विरोध इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि वह जांच से छेड़छाड़ कर सकते है. आर्यन पर पहले इस तरह के कोई मामले दर्ज नहीं हुए उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola