चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने पिछले 23 वर्ष से जेल में बंद राजीव गांधी हत्याकांड मामले के सभी सात दोषियों को तीन दिन में रिहा करने का आज फैसला किया.उच्चतम न्यायालय ने एक दिन पहले ही उनमें से तीन दोषियों संतन, मुरगन और पेरारिवलन की सजा-ए-मौत घटा कर उम्रकैद में बदलने का आदेश दिया था. इन तीनों के अलावा नलिनी, रोबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन को जेल से रिहा किया जाएगा. तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की अध्यक्षता में आज बुलाई गई राज्य मंत्रिमंडल की एक आकस्मिक बैठक में सभी सातों दोषियों को रिहा करने का फैसला किया गया.
मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में इस संबंध में घोषणा की तो दोषियों और उनके परिजन के चेहरे खिल उठे. कांग्रेस को छोड़कर विपक्षी दलों ने इस निर्णय का स्वागत किया है. जयललिता ने कहा कि राज्य सरकार मंत्रिमंडल के इस फैसले को मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजेगी. यह मामला सीबीआई ने दायर किया था और सीआरपीसी की धारा 435 के तहत केंद्र की मंजूरी जरुरी है. जयललिता ने कहा, ‘‘यदि केंद्र की ओर से तीन दिन के अंदर कोई जवाब नहीं आता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के तहत राज्य सरकार को सौंपी गई शक्तियों के अनुसार सभी सात दोषियों को रिहा कर दिया जाएगा.’’