नयी दिल्लीः काले धन के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए भारत ने अपने नागरिकों द्वारा स्विस बैंकों में रखे गये अवैध धन के बारे में सूचनायें जुटाने के लिए पहचान आवश्यकता की उदार व्याख्या पर स्विट्जरलैंड के साथ एक समझौता किया है.
वित्त राज्यमंत्री जे डी सीलम ने आज राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया, सरकार ने स्विस महासंघ सरकार के साथ पहचान आवश्यकताओं की उदार व्याख्या के लिए एक साझा समझौते पर हस्ताक्षर किया है ताकि डीटीएए के अनुच्छेद 26 के तहत सूचनाओं का प्रभावी आदान प्रदान किया जा सके. उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड के साथ विशिष्ट मामलों में सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था दोहरे कराधान से बचाव की संधि (डीटीएए) के तहत है.
स्विटजरलैंड के साथ संशोधित डीटीएए 7 नवंबर 2011 को पहले ही हो चुका है. विदेशों में स्थित खातों के जरिये कथित कर चोरी के बारे में ताजा जानकारी देते हुये वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कल कहा था कि सरकार ने विभिन्न वैकल्पिक तरीकों और विशेष प्रयासों के जरिये 67 मामलों में सूचनायें प्राप्त की हैं. ये सूचनायें संबंधित देशों से ‘‘कई तरह की अड़चनों के बावजूद प्रापत की गईं.’’