नयी दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की जमानत अर्जी का आज यहां एक अदालत में विरोध किया और कहा कि कांडा उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जिनके बयान अभी दर्ज किये जाने हैं.
अतिरिक्त सरकारी अभियोजक राजीव मोहन ने अदालत में कहा कि मामले में अभी साक्ष्यों को दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और दिल्ली उच्च न्यायालय और निचली अदालत द्वारा पहले ही कांडा की जमानत अर्जी खारिज किये जाने की तारीख से परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
मोहन ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार से कहा कि प्रभावशाली शख्स होने के नाते इस बात की पूरी संभावना है कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है. जमानत अर्जी पर दलीलें अधूरी रहीं और 20 फरवरी को फिर सुनवाई शुरु होगी.
कांडा ने कल इस आधार पर अदालत से जमानत की गुहार लगाई थी कि वह पिछले 18 महीने से न्यायिक हिरासत में है और मामले में जांच पूरी हो गयी है.