मुंबई : फिल्म निर्माता गौरंग दोषी को उस समय झटका लगा जब बंबई उच्च न्यायालय ने अलग रह रही पत्नी को गुजाराभत्ता की बकाया राशि का उसे भुगतान करने का आदेश दिया.
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें अदालत की अवमानना की प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा. उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति वी एम कनाडे और न्यायमूर्ति एफ एम रेइस ने निर्माता से अलग रह रही पत्नी माधुरी दोषी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्माता को इस तथ्य से आगाह किया. माधुरी ने याचिका में दावा किया था कि उच्च न्यायालय में दिये गये आश्वासन के बाजवूद उसके पति गुजाराभत्ते की राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं.
उच्च न्यायालय ने नौ मई को गौरंग को एक सप्ताह के भीतर बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा, प्रतिवादी (गौरंग) को एक सप्ताह के भीतर बकाये की राशि का भुगतान करना चाहिए अन्यथा अदालत की अवमानना की उपयुक्त प्रक्रिया शुरु की जायेगी. पीठ ने कहा कि अगर गौरंग एक सप्ताह के भीतर बकाये का भुगतान नहीं करता है तो याचिकाकर्ता माधुरी उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ से संपर्क करे.