नयी दिल्ली: तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने एकल न्यायाधीश पीठ के उस आदेश के खिलाफ आज दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें उसने दिल्ली सरकार के कैग को उनके खातों की आडिट करने के लिए कहने के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति आर एस एंडला की पीठ ने टाटा पावर डेल्ही डिस्टरीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) और रिलायंस अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप फर्म्स, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड की अंतर.अदालत अपील पर सुनवायी 14 फरवरी को करना तय किया.
इस मामले में पहले दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर चुके अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इन तीन याचिकाओं को उस अन्य पीठ को स्थानांतरित किया जाए जिसे ऐसे ही एक मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवायी करनी है और जिसने टेलीकॉम कंपनियों के कैग आडिट के मामले में निर्णय किया था.