23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कैग आडिट के खिलाफ अदालत की बड़ी पीठ में गए तीन निजी डिस्कॉम

नयी दिल्ली: तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने एकल न्यायाधीश पीठ के उस आदेश के खिलाफ आज दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें उसने दिल्ली सरकार के कैग को उनके खातों की आडिट करने के लिए कहने के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और […]

नयी दिल्ली: तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने एकल न्यायाधीश पीठ के उस आदेश के खिलाफ आज दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें उसने दिल्ली सरकार के कैग को उनके खातों की आडिट करने के लिए कहने के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति आर एस एंडला की पीठ ने टाटा पावर डेल्ही डिस्टरीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) और रिलायंस अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप फर्म्स, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड की अंतर.अदालत अपील पर सुनवायी 14 फरवरी को करना तय किया.

इस मामले में पहले दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर चुके अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इन तीन याचिकाओं को उस अन्य पीठ को स्थानांतरित किया जाए जिसे ऐसे ही एक मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवायी करनी है और जिसने टेलीकॉम कंपनियों के कैग आडिट के मामले में निर्णय किया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें