-बीरभूम सामूहिक बलात्कार मामला-
नयी दिल्ली/कोलकाताः सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 13 लोगों द्वारा एक लड़की से सामूहिक बलात्कार किये जाने की घटना पर शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. प्रधान न्यायाधीश पी सतशिवम की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने घटना को लेकर हैरानी जतायी. पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वह घटनास्थल का दौरा करें. एक हफ्ते के भीतर शीर्ष अदालत के समक्ष रिपोर्ट दायर करें.इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम के नारायणन ने आरोपियों को कड़ी सजा दिये जाने की वकालत की है.
सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद सभी 13 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है. मामले पर एक नजर : लड़की के परिवार ने अपनी शिकायत में कहा है कि लड़की से सामूहिक बलात्कार तब किया गया जब 21 जनवरी को खाप पंचायत ने उसे सजा देने का निर्णय किया. लड़की ने कहा कि उससे बलात्कार करने वालों में उसके पिता से अधिक उम्र के लोग भी शामिल थे. लड़की और उसके प्रेमी को पकड़कर पेड़ से बांध दिया गया और पीटा गया और उसके बाद 50 हजार रुपये का जुर्माना देने को कहा गया. जब लड़की ने कहा कि वह जुर्माना नहीं दे सकती तब उससे सामूहिक बलात्कार किया गया.
पीड़िता ने क्या कहा
पीड़िता के मुताबिक गांव के प्रधान के आदेश पर गांव के पुरुषों ने मुझसे बलात्कार किया. आदेश पाते ही कम से कम 13 व्यक्ति मुझपर टूट पड़े और बलात्कार किया. मैं याद तक नहीं रख पायी कि मुझसे कितनी बार बलात्कार किया गया.