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न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल अवधि 11 जुलाई तक बढायी

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को राहत देते हुए उनके पैरोल की अवधि 11 जुलाई तक के लिये आज बढा दी ताकि वह बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास 200 करोड रूपये जमा करा सके.हालांकि मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राय तथा […]

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को राहत देते हुए उनके पैरोल की अवधि 11 जुलाई तक के लिये आज बढा दी ताकि वह बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास 200 करोड रूपये जमा करा सके.हालांकि मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राय तथा सहारा समूह के निदेशक अशोक राय चौधरी को अपनी प्रमाणिकता तथा गंभीरता साबित करने के लिये व्यक्तिगत रुप से हलफनामा देने को कहा, दोनों को छह मई को चार सप्ताह के लिये पैरोल पर रिहा किया गया है. इस पीठ में न्यायमूर्ति एआर दवे और एके सीकरी भी हैं.

बाजार नियामक सेबी के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद के संदर्भ में शीर्ष अदालत के आदेश से सहारा प्रमुख चार मार्च 2014 से जेल में हैं. पीठ ने कहा, ‘‘हम सुब्रत राय तथा आशोक राय चौधरी को 200 करोड रुपये जमा करने की पेशकश को साबित करने को लेकर 11 जुलाई तक का समय देना चाहते हैं.” पीठ में शामिल अन्य न्यायाधीश ए आर दवे तथा न्यायाधीश ए के सिकरी हैं. इसके अनुसार ही पीठ ने निर्देश दिया है कि छह मई का आदेश 11 जुलाई तक प्रभावी रहेगा ‘‘बशर्ते वे (राय और चौधरी) व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत कर दें. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अगर वे 11 जुलाई तक 200 करोड रुपये जमा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें समर्पण करना होगा और तिहाड जेल वापस जाना होगा.
पीठ ने यह भी कहा कि छह मई के आदेश के अनुसार राय तथा चौधरी संपत्ति के संभावित खरीदारों से मुलाकात करने तथा पुलिस सुरक्षा में देश के भीतर जाने लेकर आजाद हैं.न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी की कि सेबी सहारा की संपत्तियों की नीलामी जारी रखेगा.पीठ ने कहा कि सहारा बैंक गारंटी के रुप में 5,000 करोड रुपये जुटाने को लेकर अन्य संपत्ति की बिक्री और हस्तांतरण के लिये भी कदम उठा सकता है. उन्हें जमानत के लिये 5,000 करोड रुपये के अलावा 5,000 करोड रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी है.

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