मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गयी है जिसके तहत आयोग ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (आप) का पंजीकरण किया.
जनहित याचिका में दावा किया गया है कि ‘आम आदमी पार्टी’ का नाम गुमराह करने वाला और ‘‘असंवैधानिक’’ है. वकील चित्तरंजन कुमार द्वारा दायर इस अर्जी पर अगले दो हफ्तों में सुनवाई हो सकती है. अर्जी में कहा गया है कि केजरीवाल ने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के मुताबिक 3 दिसंबर 2012 को चुनाव आयोग में अपनी पार्टी का पंजीकरण कराया पर पार्टी का नाम गुमराह करने वाला है क्योंकि ‘आम आदमी’ ऐसा शब्द है जो हर पार्टी से जुड़ा हुआ है.जनहित याचिका के मुताबिक, चुनाव आयोग ने फरवरी 2013 में याचिकाकर्ता के इस ऐतराज को खारिज कर दिया था.