नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह बेघरों के लिये रैनबसेरों के बारे में अपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीति स्पष्ट करे. मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार को इस संबंध में एक हलफनामा दायर कर ऐसे लोगों की संख्या बताने का निर्देश दिया जिनकी कडकडाती ठंड में मौत हो सकती थी.
दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि सरकार ने बसों का अधिग्रहण कर उनमें बेघरों के लिये आश्रय स्थल बना दिये हैं. यह पूछे जाने पर कि क्या इन बसों में लोगों की मूलभूत जरुरतें पूरी करने की सुविधा है, वकील ने बताया कि ये बसें सार्वजनिक शौचालयों के पास खडी की गयी हैं.सरकार ने यह भी बताया कि और बसों का अधिग्रहण किया जायेगा.
सरकार ने राजधानी में बेघरों को खासकर सर्दी के मौसम में आश्रय स्थल प्रदान करने से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को यह जानकारी दी. अदालत ने 2010 में इस मामले पर स्वत: ही सुनवाई शुरु की थी. इसके बाद से ही उच्च न्यायालय समय समय पर सरकार को इस संबन्ध में निर्देश देता रहता है.