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अजय चौटाला को मिली दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के विधायक पुत्र अजय सिंह चौटाला को मिली अंतरिम जमानत की अवधि आज बढ़ा दी. दोनों को शिक्षक भर्ती घोटाला सिलसिले में दोषी ठहराया गया है. अजय चौटाला को मिली अंतरिम जमानत की अवधि आज समाप्त हो रही थी. पिछले साल सीबीआई की […]

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के विधायक पुत्र अजय सिंह चौटाला को मिली अंतरिम जमानत की अवधि आज बढ़ा दी. दोनों को शिक्षक भर्ती घोटाला सिलसिले में दोषी ठहराया गया है. अजय चौटाला को मिली अंतरिम जमानत की अवधि आज समाप्त हो रही थी.

पिछले साल सीबीआई की एक अदालत द्वारा सुनायी गयी 10 साल की सजा पर लगे स्थगन को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने 24 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया. सुबह एक अन्य पीठ ने अजय चौटाला को राहत देने से इंकार कर दिया था क्योंकि यह मामला एक अन्य अदालत में लंबित था. पीठ ने उन्हें संबंधित प्राधिकार के समक्ष समर्पण करने को कहा था.आईएनएलडी विधायक शेर सिंह बादशामी की जमानत आठ जनवरी को समाप्त हो रही है. अदालत ने उन्हें भी कोई राहत प्रदान करने से इंकार कर दिया.

इसके बाद यह मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया और उन्होंने इसे न्यायमूर्ति मृदुल के समक्ष रखने का निर्देश दिया. पीठ ने चौटाला के मेडिकल रिकार्ड का जायजा लिया. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चौटाला की हालत गंभीर है. पीठ ने बादशामी को मिली अंतरिम जमानत भी बढ़ा दी.सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2000 में 3,206 जूनियर शिक्षकों की अवैध भर्ती के लिए 22 जनवरी 2013 को अजय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला और आठ अन्य को 10 साल की सजा सुनायी थी. अन्य 44 अभियुक्तों को चार साल की सजा सुनायी गयी थी जबकि एक को 5 साल की सजा सुनायी गयी थी.

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