पणजी: गोवा अपराध शाखा ने महिला सहकर्मी के यौन शोषण के आरोपी तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ाते हुए उनके खिलाफ अतिरिक्त आरोप लगाये हैं.
अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तेजपाल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अब आईपीसी की धारा 341 और 342 जोड़ी गयी हैं. तेजपाल से पूछताछ कर रहे अधिकारियों ने कहा कि पीड़िता, गवाहों के बयानों के बाद और होटल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तेजपाल के खिलाफ अतिक्ति धाराएं लगायी गयी हैं.