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तहलका मामला : शोमा चौधरी बयान दर्ज कराने गोवा कोर्ट पहुंची

पणजी: तहलका पत्रिका के संस्‍थापक संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ अपने ही सहकर्मी के साथ यौन शोषण करने के मामले में पूर्व प्रबंध संपादक शोमा चौधरी आज बयान दर्ज कराने के लिए गोवा कोर्ट पहुंच गयी हैं. गोवा पुलिस ने शोमा चौधरी और तीन अन्य को मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए बुधवार […]

पणजी: तहलका पत्रिका के संस्‍थापक संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ अपने ही सहकर्मी के साथ यौन शोषण करने के मामले में पूर्व प्रबंध संपादक शोमा चौधरी आज बयान दर्ज कराने के लिए गोवा कोर्ट पहुंच गयी हैं.

गोवा पुलिस ने शोमा चौधरी और तीन अन्य को मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए बुधवार को समन भेजा था. शोमा और तीन अन्य गवाह उन लोगों में शामिल हैं जिनसे पीड़ित पत्रकार ने अपने साथ घटी घटना के बारे में जानकारी साझा की थी.

गोवा पुलिस ने इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से चौधरी और तीन अन्य को समन भेजने के लिए अनुमति मांगी थी ताकि मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके बयान दर्ज कराये जा सकें. मजिस्ट्रेट ने उनके बयान दर्ज करने पर सहमति जताई. किसी मेट्रोपोलिटन या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कोई बयान या इकबालिया बयान अदालत में सबूत के तौर पर स्वीकार्य होता है और यदि कोई व्यक्ति इससे पलटता है तो उस पर झूठी गवाही का मामला चल सकता है.

गोवा पुलिस के एक दल ने मामले में तफ्तीश के शुरुआती स्तर पर दिल्ली में भी शोमा का बयान दर्ज किया था. तब तक उन्होंने पद नहीं छोड़ा था. अधिकारी ने कहा कि शोमा का बयान मामले के लिए बहुत अहम है क्योंकि कथित यौन शोषण की घटना के बारे में उन्हें सबसे पहले जानकारी मिली थी. गोवा के मुख्यमंत्री पार्रिकर ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पुलिस इस मामले में एक से डेढ़ महीने के भीतर आरोपपत्र दाखिल करेगी. उन्होंने मामले की जांच में किसी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप की बात से इनकार किया.

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