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सिख विरोधी दंगा: न्यायालय ने आरोप रद्द करने का सज्जन का आग्रह ठुकराया

नयी दिल्ली : कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में उनके खिलाफ तय किये गये आरोप रद्द करने का उनका आग्रह खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति ए के पटनायक की अगुवाई वाली एक पीठ ने पूर्व सांसद को राहत देने से इनकार कर दिया. सज्जन […]

नयी दिल्ली : कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में उनके खिलाफ तय किये गये आरोप रद्द करने का उनका आग्रह खारिज कर दिया.

न्यायमूर्ति ए के पटनायक की अगुवाई वाली एक पीठ ने पूर्व सांसद को राहत देने से इनकार कर दिया. सज्जन कुमार ने निचली अदालत और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देते हुए उनके खिलाफ तय किये गये आरोप रद्द करने का आग्रह किया था जिसे पीठ ने ठुकरा दिया.

पीठ ने मामले में अन्य आरोपियों वेद प्रकाश पियाल और ब्रह्मानंद गुप्ता का आग्रह भी खारिज कर दिया.निचली अदालत ने जुलाई 2010 में सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद गुप्ता, पेरु, खुशाल सिंह और वेद प्रकाश पियाल के खिलाफ हत्या और दंगा फैलाने सहित विभिन्न आरोप तय किये थे.

ये आरोप 31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फैले दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में थे.आरोपी खुशाल सिंह की मामले के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गयी.

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