नयी दिल्ली :जौनपुर के सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति पर नौकरानी को जान से मारने का इल्जाम है. जागृति पर एक और नौकरानी के साथ जुल्म करने का मामला सामने आया है. मीना देवी नामक इस नौकरानी को धनंजय सिंह ने अपने बंगले से भगा दिया था. पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला.
पुलिस ने उसका बयान दर्ज करने के बाद इलाज के लिए उसे लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया. जहां पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है.
डीसीपी एसबीएस त्यागी ने बताया कि बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह राखी को साउथ दिल्ली की किसी एजीआर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से करीब 10 महीने पहले काम पर रखा गया था. उसने सिर्फ राखी पर ही अत्याचार नहीं किए, बल्कि नाबालिग नौकर और मीना देवी के ऊपर भी जमकर अत्याचार किए. मीना के शरीर पर मिले जख्म जागृति के अत्याचारों की चीख चीखकर गवाही दे रहे हैं.
नौकरानी हत्या मामला:सांसद,पत्नी पांच दिन की पुलिस हिरासत में
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने नौकरानी की हत्या को ‘‘बहुत गंभीर’’ बताते हुए बसपा सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति को आज पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.
उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सांसद सिंह और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दांत की सजर्न के रुप में कार्यरत उनकी पत्नी जागृति को 35 वर्षीय नौकरानी राखी भद्रा की मृत्यु के सिलसिले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धीरज मित्तल के समक्ष पेश किया गया. दोनों को कल इस हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.
मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘मैंने रिकार्ड देखा है और राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक तथा आरोपितों की तरफ से वकीलों के बयानों पर गौर किया.’’ उन्होंने कहा, ‘‘कथित अपराध बहुत गंभीर प्रकृति के हैं. आरोपितों को कल, अर्थात 5 नवंबर को गिरफ्तार किया गया है. मेरी सुविचारित राय है कि केस संपत्ति की बरामदगी के लिए और जांच में मदद के लिए पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा जाना वांछनीय है. तदनुरुप, दोनों आरोपितों को 11 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा जाता है.’’
पुलिस ने दोनों आरोपितों की सात दिन की हिरासत का आग्रह किया था. उसका कहना था कि उन्हें इस्त्री समेत अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार और उनके निवास पर लगे सीसीटीवी फुटेज की वीडियो रिकॉर्डिंग बरामद करनी हैं जहां यह घटना हुई है. पुलिस ने कहा कि बसपा सांसद धनंजय (38)और उनकी पत्नी जागृति(29)ने घरेलू काम के लिए मृतका के अतिरिक्त अपने यहां 17 साल के एक लड़के समेत दो नौकर रखे थे. दोनों को ही धनंजय तथा जागृति बेदर्दी से पीटा करते थे.
अतिरिक्त लोक अभियोजक मुकुल कुमार ने अदालत को बताया कि एक घरेलू नौकरानी, मीना गंभीर रुप से घायल है. अभी एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. कुमार ने बताया कि सांसद और उनकी पत्नी घरेलू नौकरों को लकड़ी की छड़ी से, लोहे की छड़ से, कपड़े प्रेस करने की इस्त्री से और यहां तक कि धातु के बने हिरण के सींगों से पीटा करते थे.
नाबालिग बच्चे को भी अदालत में पेश किया गया और उसने न्यायाधीश को अपने शरीर के गहरे घाव दिखाये. बसपा सांसद के संबंध में पुलिस ने कहा कि घटना के बाद उन्होंने अपने घर में लगे 20 सीसीटीवी कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग नष्ट करने का प्रयास किया है.
सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने कहा कि धनंजय का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वह यहां चाणक्यपुरी वाले घर पर नहीं रह रहे थे. हरिहरन ने यह भी दलील दी कि धनंजय जौनपुर में अपने लोकसभा क्षेत्र में थे और जब उन्हें यह सूचना मिली की नौकरानी की मृत्यु हो गई है तो वह दिल्ली आए और उन्होंने खुद ही इसके बारे में पुलिस को सूचना दी. बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को यह भी सूचित किया कि सांसद ने जागृति के खिलाफ तलाक का एक मामला पहले ही दायर कर रखा है और यह अदालत में लंबित है.
सीसीटीवी फुटेज के बारे में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि धनंजय ने पहले ही रिकॉर्डिंग पुलिस के हवाले कर दी है. बहरहाल, अभियोजन पक्ष के वकील ने बचाव पक्ष के वकील की दलीलों का खंडन किया और कहा कि बसपा सांसद की ओर से सौंपी गयी सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रही है और उन्हें यह भी पता लगाना है कि तीनों नौकरों को कहां से नियुक्त किया गया है. जागृति के वकील पंकज कुमार ने सात दिन की हिरासत में पूछताछ के पुलिस आग्रह का विरोध किया और कहा कि उसके पास से कोई बरामदगी नहीं की जानी है.
धनंजय की ओर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 4 नवंबर की शाम को नौकरानी राखी की लाश सांसद के साउथ एवेन्यू स्थित निवास से बरामद की. राखी की छाती, पेट, बांह और टांगों पर जलने के निशान और घाव थे. धनंजय को सबूत नष्ट करने, नौकरानी की मृत्यु की तत्काल सूचना नहीं देने और किसी किशोर को घरेलू नौकर के रुप में नियुक्त करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है. उनपर पहले से ही हत्या, फिरौती वसूली और गैंगस्टर्स ऐक्ट के तहत अन्य अपराधों के आरोप लगे हैं.
जागृति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 344 (अवैध रुप से रोकना)के तहत गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने कहा कि राखी सांसद के घर में पिछले 10 माह से काम करती थी. उसे गर्म लोहे से जलाया गया और बुरी तरह पीटा गया और घाव उसकी बांहों, टांगों और छाती पर दिखते हैं.
घरेलू नौकर के रुप में सांसद के घर में काम कर रहे किशोर ने बताया कि जागृति नियमित रुप से राखी समेत तीनों नौकरों को पीटा करती थी. दिवाली की रात राखी को बड़ी बेदर्दी से पीटा गया था और दूसरे दिन सुबह उसकी मृत्यु हो गई.