नयी दिल्ली : अब एक व्यक्ति भी कंपनी बना सकेगा. सरकार ने एक व्यक्ति द्वारा कंपनी शुरु करने का नया विचार पेश किया है.हालांकि, कोई एक व्यक्ति कारोबार के उद्देश्य से 5 से अधिक ऐसी ‘एक व्यक्ति कंपनी’ का पंजीकरण नहीं करा पाएगा.‘एक व्यक्ति की कंपनी’ (ओपीसी)के विचार से ऐसे छोटे उद्यमियों को फायदा होगा जो हथकरघा, हस्तशिल्प व मिट्टी के बर्तन के क्षेत्र में कार्यरत हैं. हालांकि, ओपीसी के गठन के लिए अन्य श्रेणी की कंपनियों के उलट कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी.
नये कंपनी कानून के अनुसार इस तरह की कंपनी के नाम के नीचे ‘एक व्यक्ति की कंपनी’ का कोष्ठक में उल्लेख किया जाना जरुरी होगा. नये कंपनी कानून से पहले कंपनी शुरु करने के लिए कम से कम दो शेयरधारक जरुरी थे.
कंपनी कानून, 2013 के नियमों के मसौदे के अनुसार कोई भी व्यक्ति पांच से अधिक ऐसी एक व्यक्ति वाली कंपनी का पंजीकरण नहीं करा पाएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि ओपीसी से उद्यमियों को आसानी से वित्तपोषण सुलभ होगा. इसके अलावा लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र में इस तरह की कंपनियों से सरकार को क्षेत्र के बारे में गुणवत्ता वाले आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी.
अमेरिका, सिंगापुर और चीन सहित कई देशों में उद्यमियों को एक व्यक्ति कंपनी शुरु करने की सुविधा है. नये कंपनी कानून में हालांकि, इस तरह का प्रावधान भी है कि यदि उनकी चुकता पूंजी 50 लाख रपये से अधिक हो जाती है और औसत सालाना कारोबार इस दौरान 2 करोड़रुपये से अधिक हो जाता है तो ’कंपनी एक व्यक्ति कंपनी’ नहीं रह जायेगी. भारत में रहने वाला भारतीय नागरिक ही इस तरह के एक व्यक्ति की कंपनी स्थापित करने का पात्र होगा.