बेंगलूरु: सीबीआई के आगे नरम पडी कर्नाटक सरकार ने आज आईएएस अधिकारी डी के रवि की ‘अप्राकृतिक’ तरीके से मौत के मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच के लिए तय तीन महीने की समयसीमा को हटा दिया.
डी के रवि की कथित खुदकुशी के मामले में समयबद्ध तरीके से जांच के राज्य सरकार के अनुरोध को सीबीआई द्वारा खारिज किये जाने के कुछ ही घंटे के भीतर कर्नाटक के गृह विभाग ने नये सिरे से आदेश जारी किया और कहा कि एजेंसी जल्द से जल्द मामले में जांच करे और जरुरी कार्रवाई करे.सरकार ने पहले तय की गयी तीन महीने की समयसीमा को हटा दिया.
सीबीआई ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध को खारिज करते हुए कहा था कि दी गयी अवधि में जांच पूरी करने का कोई कानूनी प्रावधान नही है. एजेंसी ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर रवि की मौत के मामले में जांच संभालने के लिए नये सिरे से अधिसूचना जारी करने की मांग की.
कर्नाटक गृह विभाग के ताजा आदेश के मुताबिक सीबीआई ने अपने पत्र में सूचित किया कि सरकार बिना किसी शर्त के मामले में नये सिरे से अधिसूचना जारी कर सकती है.नया आदेश कहता है, ‘‘सीबीआई मामले में जांच करेगी और जल्द से जल्द जरुरी कार्रवाई करेगी.’
आदेश के अनुसार संबंधित विभाग और अधिकारियों को सीबीआई को जरुरत पडने पर आंकडे, सूचना या रिकॉर्ड उसे सौंपने चाहिए और जांच में उसे सहयोग देना चाहिए.सीबीआई के इनकार पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने नई दिल्ली में कहा, ‘‘उन्होंने इसे यह कहकर वापस भेज दिया है कि ऐसी शर्तें नहीं रखें.
हम इसे फिर से सीबीआई को भेजेंगे.’’ जमीन माफिया और बिल्डरों से सख्ती से पेश आने वाले रवि की रहस्यमयी मौत के बाद बडा विवाद पैदा हो गया था क्योंकि मुख्यमंत्री ने शुरुआत में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था. मामले की जांच का जिम्मा कर्नाटक सीआईडी को सौंपा गया था. लेकिन बढते दबाव के बाद जांच सीबीआई के हवाले करने का फैसला किया गया था.