मलप्पुरम : केरल की एक अदालत ने नौ वर्षीय लड़की से बलात्कार के बाद गला घोंटकर हत्या करने के जुर्म में 45 वर्षीय एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है. घटना पिछले साल अप्रैल में हुई थी. इस वारदात में मारी गई बच्ची दोषी व्यक्ति की बेटी के साथ पढ़ती थी.मंजेरी जिला सत्र अदालत ने कल यहां दोषी को मौत की सजा सुनाई.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके हनीफा ने मामले को ‘‘दुर्लभ में दुर्लभतम’’ करार देते हुए आदेश दिया कि नेलिकुटू निवासी अब्दुल नासर को अंतिम सांस तक लटका कर रखा जाए. उसे सात साल के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई.मृतक लड़की दोषी की बेटी की सहेली और पड़ोसी थी. नासर को भादंसं की धारा 302 (हत्या) और 376 (बलात्कार) के तहत सजा सुनाई गई. उसे उच्च न्यायालय में अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया है.