नयी दिल्ली : ऑनलाइन पीएफ हस्तांतरण की दिशा में पहला कदम उठाते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ट्रांसफर क्लेम फॉर्म को नए कलेवर में पेश कर दिया है. यह फॉर्म अब ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सकेगा.
पीएफ खाताधारकों की सुविधा के लिए संगठन ने इसे फॉर्म 13 के स्थान पर पेश किया है. ईपीएफओ के वादे के मुताबिक बृहस्पतिवार को ऑनलाइन दावा निपटान सुविधा पूरी तरह से शुरू नहीं की जा सकी.
माना जा रहा है कि ऑनलाइन हस्तांतरण और निकासी योजना को पूरी तरह से लागू होने में अभी कम से कम एक माह का वक्त लगेगा.
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री शीशराम ओला ने कहा कि नए आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन जमा कराने के साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी जमा कराया जा सकता है.
ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जिन कामगारों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उन्हें फॉर्म जमा कराने में दिक्कत न हो.
उन्होंने कहा कि इस फॉर्म को वर्तमान या पूर्व नियोक्ता से सत्यापन के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है. पहले फॉर्म को वर्तमान नियोक्ता के जरिए सत्यापित होने के बाद ही जमा कराया जा सकता था.
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जालान ने बताया कि नियोक्ता का डिजिटल हस्ताक्षर एकत्रित करने के बाद पीएफ खाताधारकों के नौकरी बदलने पर ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर की सुविधा मिल सकेगी, क्योंकि ऑनलाइन फार्म जमा करने और दावों को निपटाने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का डिजिटल हस्ताक्षर लिया जाना जरूरी है.
हालांकि शुरुआत में ऑनलाइन पीएफ निपटारे की सुविधा निजी पीएफ ट्रस्ट के खाताधारकों को नहीं मिलेगी. महत्वपूर्ण यह है कि दावा निपटान प्रक्रिया के हर चरण के बारे में खाताधारकों को एसएमएस या ई-मेल के जरिए सूचित किया जाएगा.
जालान ने कहा कि ऑनलाइन सुविधा शुरू होने के बाद दावों का निपटारा तीन दिन के अंदर संभव हो सकेगा.