15.9 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कैब दुष्कर्म कांड : एप आधारित कैब सर्विस पर रोक, राजनाथ ने दिया रास में बयान

नयी दिल्ली : कैब दुष्कर्म कांड पर सोमवार को लोकसभा में बयान देने क बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में बयान दिया. उन्होंने इस दौरान इस मामले में पूरी कार्रवाई का ब्योरा दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर फौरन कार्रवाई की है, वहीं एनजीओ ने लड़की की काउंसेलिंग […]

नयी दिल्ली : कैब दुष्कर्म कांड पर सोमवार को लोकसभा में बयान देने क बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में बयान दिया. उन्होंने इस दौरान इस मामले में पूरी कार्रवाई का ब्योरा दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर फौरन कार्रवाई की है, वहीं एनजीओ ने लड़की की काउंसेलिंग की है. राजनाथ इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल कर उन्हें पूरे घटनाक्रम से अवगत करायेंगे. वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस मुद्दे पर पीएम से मिल कर उन्हें जानकारी देंगे.
इस मामले के मुख्य आरोपी टैक्सी ड्राइवर शिव कुमार यादव से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने वारदात के वक्त ड्राइवर के पहने कपड़े को बरामद कर लिया है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने सराय रोहिल्ला थाने में टैक्सी कंपनी उबर के खिलाफ आइपीसी 188 (सरकारी आदेश की अवहेलना) व धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है. दिल्ली पुलिस के अनुसार, कंपनी अपने ग्राहकों से वेरीफाइड ड्राइवर का वादा करती है, जो सही नहीं है.
उधर, खबर है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कैब आधारित सभी टैक्सियों की सेवा पर रोक लगा दिया गया है. दिल्ली सरकार ने उबर कंपनी पर रोक लगाने के बाद इस मामले में एक और अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना के अनुसार, राजधानी में सिर्फ छह कैब सर्विस कंपनी को रेडियो टैक्सी चलाने की अनुमति दी गयी है. राजधानी में जिन कंपनियों को कैब चलाने की अनुमति दी गयी है, उसमें – इजी कैब, मेगा कैब, मेरू कैब, चैनसन कैब, यो कैब और एयर कैब शामिल हैं. खबर है कि दिल्ली पुलिस उबर कैब के अधिकारियों से पूछताछ करेगी. पुलिस मामले की जांच के क्रम में ड्राइवर शिव कुमार यादव को मथुरा ले जा सकती है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें