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सीबीआई जांच के खिलाफ प. बंगाल सरकार की अपील खारिज

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के धनियाखली पुलिस थाने में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की कथित हिरासत में मौत के मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार का आग्रह आज खारिज कर दिया. तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता नसीरुद्दीन की कथित हिरासत में मौत के मामले की […]

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के धनियाखली पुलिस थाने में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की कथित हिरासत में मौत के मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार का आग्रह आज खारिज कर दिया.

तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता नसीरुद्दीन की कथित हिरासत में मौत के मामले की सीबीआई जांच का आदेश 13 मई को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया था. ममता बनर्जी की सरकार ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी.

न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर कहा हम इस पर सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं.
इस मामले की जांच कर रही सीआईडी को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 मई को अपनी व्यवस्था में आदेश दिया था कि वह सभी संबंधित दस्तावेज केंद्रीय एजेंसी के सुपुर्द कर दे.

तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नसीरुद्दीन को धनियाखली पुलिस थाने के अधिकारियों ने उसके ही एक नए परिवहन वाहन के पंजीकरण के दस्तावेजों से जुड़े एक मामले के सिलसिले में 18 जनवरी को उसके घर से कथित तौर पर हिरासत में लिया था.

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