नयी दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने स्वास्थ्य मंत्रालय से 15 दिनों के भीतर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उपचार पर हुए खर्च को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है.
आयोग ने एक आरटीआई आवेदक की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस आशय का निर्देश दिया जिसमें अस्वस्थ चल रहे 88 वर्षीय भाजपा नेता के उपचार पर हो रहे खर्च का ब्यौरा मांगा गया था.
मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के उपचार पर होने वाले चिकित्सा खर्च का ब्यौरा स्वास्थ्य मंत्रालय के पास होना चाहिए.
आरटीआई आवेदन को बार बार हस्तांतरित करने की आलोचना करते हुए आयुक्त ने कहा, हम इस बात को अश्चर्यजनक मानते हैं कि मंत्रालय सूचना का पता लगाने और अपीलकर्ता को उसे मुहैया कराने की जहमत नहीं उठा रहा है बल्कि आरटीआई आवेदन को एक शाखा से दूसरी शाखा भेज रहा है.