मुंबई: स्थानीय परिवार अदालत ने मशहूर गायिका आशा भोंसले के बेटे हेमंत की ‘एनआरआई जीवनशैली’ को लेकर उन्हें अलग रह रही अपनी पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता के तौर पर 40,000 रुपया देने का आदेश दिया है.
परिवार अदालत के न्यायाधीश एसए मोरे ने एक हालिया आदेश में कहा है, ‘‘ हेमंत भोंसले को मासिक गुजारा भत्ता के तौर पर याचिकाकर्ता (62 वर्षीय सेवानिवृत एयर होस्टेस) को 40,000 रुपये 20 मार्च 2012 से लेकर याचिका का निपटारा होने तक अदा करना होगा.’’ हेमंत की पत्नी ने अदालत का रुख कर कहा था कि वह अपने पति से 2002-03 में अलग हो चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत ने उन्हें घर से निकाल दिया. हेमंत पर उन्होंने छह साल से एक अन्य महिला के साथ रहने का आरोप लगाया था.
उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने रात दिन एक कर हेमंत की मांगें पूरी की लेकिन अब उन्हें पेंशन के तौर पर 800 रुपये मिल रहे हैं. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि हेमंत स्काटलैंड में रह रहे हैं. प्रवासी भारतीय की जीवनशैली, जिस परिवेश में वह पले बढे हैं, उनकी पूर्व की सेवाएं, दोनों पक्षों की हैसियत पर विचार करते हुए मेरा मानना है कि 40,000 रुपये का गुजारा भत्ता न्यायसंगत होगा.
अदालत ने हेमंत को मुकदमें के खर्च के तौर पर अलग रह रही पत्नी को 10,000 रुपया अदा करने का भी आदेश दिया.