सुधीर भार्गव बनाये गये नये मुख्य सूचना आयुक्त, सरकार ने चार अन्य सूचना आयुक्तों को किया नियुक्त

Published at :31 Dec 2018 9:44 AM (IST)
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सुधीर भार्गव बनाये गये नये मुख्य सूचना आयुक्त, सरकार ने चार अन्य सूचना आयुक्तों को किया नियुक्त

नयी दिल्ली : सरकार ने सुधीर भार्गव को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त (सीआईसी) किया है. इसके अलावा, केंद्रीय सूचना आयोग में चार नये सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी की गयी है. केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत सूचना आयुक्तों के 11 स्वीकृत पद हैं, लेकिन उसे अभी सिर्फ तीन सूचना आयुक्तों के […]

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नयी दिल्ली : सरकार ने सुधीर भार्गव को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त (सीआईसी) किया है. इसके अलावा, केंद्रीय सूचना आयोग में चार नये सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी की गयी है. केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत सूचना आयुक्तों के 11 स्वीकृत पद हैं, लेकिन उसे अभी सिर्फ तीन सूचना आयुक्तों के साथ काम करना पड़ रहा था. उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि भार्गव जो कि सीआईसी में सूचना आयुक्त हैं, उन्हें आयोग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है.

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सरकारी आदेश के आधार पर मीडिया की खबरों के अनुसार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व आईएफएस अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा, पूर्व आईआरएस अधिकारी वनजा एन सरना, पूर्व आईएएस नीरज कुमार गुप्ता और पूर्व विधि सचिव सुरेश चंद्र की केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है. सिन्हा 1981 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे. वह ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं.

सीआईसी में सरना एकमात्र महिला सूचना आयुक्त होंगी. 1980 बैच की भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क) अधिकारी रहीं सरना केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की प्रमुख थीं. 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रहे गुप्ता निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में सचिव भी रह चुके हैं.

भारतीय विधि सेवा अधिकारी चंद्रा इस साल केंद्रीय विधि सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए. वह 2002 और 2004 के बीच तत्कालीन कानून मंत्री अरूण जेटली के निजी सचिव भी रहे हैं. सरकार द्वारा नियुक्त सभी नौकरशाह इस वर्ष सेवानिवृत्त हुए हैं.

मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर और सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद, श्रीधर आचार्युलू और अमिताभ भट्टाचार्य के हाल ही में सेवानिवृत्त होने के बाद आयोग में सिर्फ तीन सूचना आयुक्त बचे थे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने इन रिक्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों में पारदर्शिता बनाये रखने और खोज समितियों और आवेदकों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा था.

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