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मोइली के खिलाफ एफआईआर मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र की याचिका पर दिल्ली सरकार से आज जवाब मांगा. केंद्र ने पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली व अन्य के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द करने और प्रशासन को उनके खिलाफ किसी तरह की कारवाई करने से रोकने को याचिका दायर की थी. अरविंद केजरीवाल […]

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र की याचिका पर दिल्ली सरकार से आज जवाब मांगा. केंद्र ने पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली व अन्य के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द करने और प्रशासन को उनके खिलाफ किसी तरह की कारवाई करने से रोकने को याचिका दायर की थी. अरविंद केजरीवाल सरकार ने गैस मूल्य बढाने में कथित अनियमितताओं के लिए मोइली व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 20 मई मुकर्रर की. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार.रोधी शाखा (एसीबी) अपनी जांच जारी रख सकती है.

अदालत ने कहा, हालांकि, भ्रष्टाचार.रोधी शाखा अधिकारियों व निजी पक्षों सहित एफआईआर में नामित लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी. एसीबी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर फरवरी में एफआईआर दर्ज की थी.

अदालत का यह निर्देश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के मौखिक बयान पर आया. निजी पक्षों की ओर से पेश हुए सिंघवी ने मामले में आगे जांच नहीं किए जाने का अनुरोध किया.केजरीवाल नीत दिल्ली सरकार ने मोइली, मुकेश अंबानी व अन्य के खिलाफ गैस मूल्य निर्धारण पर एफआईआर दर्ज कराई थी. केजरीवाल का आरोप था कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने 2014 के आम चुनावों को ध्यान में रखकर आरआईएल का ‘पक्ष’ लिया.

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