नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में हस्तक्षेप के लिए सभी अंतरिम अर्जियां आज अस्वीकार कर दी. न्यायालय ने मालिकाना हक विवाद के इस मामले में हस्तक्षेप के लिए भाजपा नेता सुब्रहमण्यम स्वामी की अर्जी भी अस्वीकार कर दिया. अदालत ने कहा है कि वह अलग याचिकाओं की सुनवाई नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाइकोर्ट के पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई होगी.
सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर में पूजा करने के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए स्वामी की निष्पादित याचिका बहाल करने का आदेश दिया. न्यायालय ने रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में सिर्फ मूल पक्षकारों को ही सुनने और असंबद्ध व्यक्तियों के इसमें हस्तक्षेप करने के अनुरोध को अस्वीकार करने का आग्रह स्वीकार किया है.