हिसार : एक स्थानीय अदालत ने चार साल पुराने हत्या के एक मामले में चार लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र शर्मा ने कल विजय नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में हिसार के पराव क्षेत्र के रहने वाले इंदर उर्फ बलिया, राहुल, कृष्णा और कमल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, विजय और उसका दोस्त अमित 24 अप्रैल 2010 को दवाएं खरीदने राजगुरु बाजार इलाके के एक स्थानीय अस्पताल की ओर जा रहे थे. रास्ते में, चारों आरोपियों ने उन्हें रोका और उन पर गोलियां चला दीं जिससे दोनों घायल हो गये. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और विजय की बाद में मौत हो गई. अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुरानी दुश्मनी को अपराध का कारण बताया जा रहा है.