लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

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आशीष मिश्र लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है. लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हिंसा हुई थी. इस मामले में आशीष मिश्र ने पुलिस के भारी दबाव के बाद सरेंडर किया था.

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Lucknow News: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू को राहत नहीं मिली है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष की जमानत शुक्रवार को लखनऊ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी.

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न्यायमूर्ति करुणेश सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए आशीष मिश्र को जमानत देने से इंकार कर दिया. आशीष मिश्र लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है. लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हिंसा हुई थी. इस मामले में आशीष मिश्र ने पुलिस के भारी दबाव के बाद सरेंडर किया था.

आशीष मिश्र की जमानत पर कोर्ट में 29 नवंबर को भी सुनवाई की थी. कोर्ट ने राज्य सरकार को दस दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे. इसके पहले आशीष मिश्र की जमानत सत्र न्यायाधीश ने खारिज की थी. इसके बाद आशीष ने लखनऊ हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी.

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हिंसा भड़की थी. इसमें चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. किसानों की तहरीर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत अन्य पर मामला दर्ज किया गया था. आशीष मिश्र पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा था.

लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर खूब राजनीति भी हुई थी. आज भी इस मामले को लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा समेत तमाम विपक्षी दल केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. लखीमपुर खीरी हिंसा के सारे आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. इसी बीच आशीष मिश्र की जमानत लगातार खारिज हो रही है.

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