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कृष-3 लेखक को नहीं मिली राहत

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के एक आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने से आज इंकार कर दिया. उसने एक लेखक को राहत देने से इंकार कर दिया जिसने हिंदी फिल्म ‘कृष-3’ की पटकथा के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया है. यह फिल्म समूचे देश में कल प्रदर्शित होने वाली है. न्यायमूर्ति […]

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के एक आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने से आज इंकार कर दिया. उसने एक लेखक को राहत देने से इंकार कर दिया जिसने हिंदी फिल्म ‘कृष-3’ की पटकथा के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया है.

यह फिल्म समूचे देश में कल प्रदर्शित होने वाली है. न्यायमूर्ति अशोक भंगेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह निर्माता राकेश रोशन को फिल्म को प्रदर्शित करने से इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि प्रिंट का वितरण सभी जगह हो गया होगा.

न्यायाधीशों ने कहा कि वे कोई राहत नहीं दे रहे हैं और उन्होंने दिवाली की छुट्टी के बाद अपील पर सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी.मध्य प्रदेश के लेखक उदय सिंह राजपूत ने यह कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि वह फिल्म की कहानी के मूल लेखक थे और निर्माता से दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की. हालांकि, न्यायाधीश एस जे कथावाला ने मंगलवार को राहत देने से इंकार कर दिया. उसके बाद उन्होंने अपील दायर की.

अपील में लेखक ने प्रार्थना की कि न्यायाधीश ने उनके द्वारा लिखी गई पटकथा देखी है. उन्होंने कहा कि फिल्म पूरी तरह उनकी पटकथा पर आधारित है जिसे 2008 में पंजीकृत किया गया था. राजपूत ने दावा किया कि रोशन ने 2011 में पंजीकृत एक अन्य पटकथा पर भरोसा किया है जो उनकी पटकथा के समान है.अपीलकर्ता के वकील वी सांगलीकर ने दलील दी कि न्यायमूर्ति कथावाला ने राहत देने से इंकार करने के दौरान दोनों पटकथाओं की तुलना नहीं की ताकि कॉपीराइट के उल्लंघन की जांच की जा सके. अपीलकर्ता ने कहा कि दोनों पटकथाओं की तुलना किए बिना न्यायाधीश कैसे कह सकते हैं कि मामला फर्जी है.

वकील ने जोर दिया कि प्रतिवादी :राकेश रोशन: को अदालत में दो करोड़ रुपये जमा करने को कहा जाए और उसके बाद ही फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति दी जानी चाहिए.रोशन के वकील नजीर रिजवी ने कहा कि उनका मुवक्किल उस अवधि के दौरान भारत में नहीं था जिस अवधि के दौरान लेखक ने उनसे मुलाकात करने का दावा किया है और अपनी पटकथा को विचार करने के लिए सौंपा था. उन्होंने कहा कि लेखक रोशन से नहीं मिला था. दो सदस्यीय पीठ दिवाली की छुट्टी के बाद गुण-दोष के आधार पर इस मामले की सुनवाई करेगी.

राजपूत ने मुकदमे में दावा किया कि उसने फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में 23 जुलाई, 2008 को ‘कृष-2’ शीर्षक से अपनी पटकथा पंजीकृत कराई थी. उसके बाद उन्होंने रोशन से मुलाकात की और उन्हें पटकथा सौंपी. रोशन ने उनसे वादा किया कि अगर उनकी पटकथा का इस्तेमाल किया गया तो उन्हें धन का भुगतान किया जाएगा. हालांकि, राजपूत ने आरोप लगाया कि उन्हें धन का भुगतान करने की बजाय रोशन ने उसी पटकथा का इस्तेमाल ‘कृष’ का सीक्वल बनाने के लिए किया और ‘कृष-2’ की बजाय उसका शीर्षक ‘कृष-3’ रखा.

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