नयी दिल्ली : आगामी बॉलीवुड फिल्म ‘बॉस’ के निर्माता ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उनकी फिल्म के एक गाने के आपत्तिजनक शब्द को ‘म्यूट’ (आवाज बंद) कर दिया गया है.न्यायाधीश एनवी रमन और मनमोहन की पीठ को सूचित करते हुए फिल्मकार के वकील ने कहा कि गाने का वह शब्द ‘‘म्यूट कर दिया गया है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इस संदर्भ में 9 अक्तूबर को प्रमाण पत्र जारी किया था.’’
इस निवेदन को स्वीकारते हुए पीठ ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह दावा किया गया था कि रैपर हनी सिंह द्वारा गाए गए गीत में एक आपत्तिजनक शब्द है और इसका ट्रेलर विभिन्न टीवी चैनलों और अन्य माध्यमों पर दिखाया जा रहा है. अक्षय कुमार अभिनीत यह फिल्म 16 अक्तूबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होनी है.
पीठ वकील संजय भटनागर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. भटनागर ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए दावा किया था कि सेंसर बोर्ड की सहमति के बिना गाने को इस तरह के आपत्तिजनक शब्द के साथ जारी नहीं किया जा सकता. इस याचिका में फिल्म पर तब तक रोक लगाने की मांग की गई थी, जब तक गाने को फिल्म से निकाल नहीं दिया जाता.