मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के एक मामले में अभिनेत्री मारिया सुसाइराज को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है. इससे पहले, वह टीवी एक्सक्यूटिव नीरज ग्रोवर की 2008 में हत्या के मामले में तीन साल की सजा भुगत चुकी है. न्यायमूर्ति अजय गड़करी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता (मारिया सुसाइराज) द्वारा 1 करोड़ रूपये की राशि जमा कराने पर ही शीघ्र अंतरिम राहत के लिये उसकी याचिका पर सुनवाई की जायेगी.
अदालत ने बताया , ‘… अन्यथा अंतरिम राहत नहीं मिलेगी. याचिका पर 15 जून को सुनवाई की जाएगी. ‘ कन्नड़ अभिनेत्री ने इस सप्ताह की शुरूआत में उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी.
ठाणे पुलिस ने अप्रैल में अभिनेत्री और नौ अन्य लोगों के खिलाफ व्यापारियों सहित कुछ लोगों के साथ कथित तौर पर 15 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था. पुलिस ने अब तक मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है.
2011 में एक सत्र न्यायाधीश ने सुसाइराज को ग्रोवर हत्या मामले में सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराया था. अदालत ने अभिनेत्री के मंगेतर और पूर्व नौसेना अधिकारी एमिली जेरोम को ग्रोवर की हत्या का दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी.
मारिया को तीन साल की सजा सुनायी गयी थी और मामले की सुनवाई के दौरान ही यह अवधि जेल में गुजार चुकी थी. ऐसी स्थिति में उसे तुरंत ही रिहा कर दिया गया.