आर्यन खान के वकील ने कोर्ट में कहा- दो दिन तक NCB ने पूछताछ नहीं की, अब क्यों मांग रहे हिरासत?

शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को 3 अक्टूबर को एनसीबी द्वारा एक क्रूज पर रेव पार्टी के भंडाफोड़ के सिलसिले में हिरासत में लिए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था. अब मुंबई की एक अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट सहित 6 अन्य को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को 3 अक्टूबर को एनसीबी द्वारा एक क्रूज पर रेव पार्टी के भंडाफोड़ के सिलसिले में हिरासत में लिए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था. अब मुंबई की एक अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट सहित 6 अन्य को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वकील सतीश मानेशिंदे उनके मामले की पैरवी कर रहे हैं.
आर्यन खान के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल से दो दिन तक एनसीबी ने कोई पूछताछ नहीं की. जब आर्यन एनसीबी की हिरासत में थे, तब कोई पूछताछ नहीं हुई, तो अब उन्हें मेरे मुवक्किल की हिरासत क्यों चाहिए. कोर्ट ने इस तर्क को मान लिया और एनसीबी की याचिका को खारिज कर दिया.
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आर्यन खान का अरबाज मर्चेंट की गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है. बार एंड बेंच के ट्वीट में लिखा था, “उन्होंने मुझसे दो रात तक पूछताछ नहीं की है. अब हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता क्यों है?” आर्यन की ओर से सतीश मानेशिंदे ने यह भी उल्लेख किया कि क्रूज पर रहते हुए एनसीबी द्वारा स्टार किड से पूछताछ की गई थी और उनके पास कुछ भी नहीं मिला था. यह भी उल्लेख किया गया था कि आर्यन से पूछताछ उनके विदेश में रहने के बारे में थी.
Maneshinde (for Aryan Khan): They have not interrogated me for two nights. Why is custodial interrogation required now?#AryanKhanDrugCase
— Bar and Bench (@barandbench) October 7, 2021
एक और ट्वीट में आर्यन के अनुसार लिखा गया है, इससे पहले कि हम जहाज पर जा पाते, एनसीबी ने हमसे सवाल पूछे. उन्होंने सवाल किया कि क्या मैंने ड्रग्स लिया है और मेरे बैग और मेरे साथ मौजूद शख्स की तलाशी ली. उन्हें कुछ नहीं मिला. वे मेरा मोबाइल ले गए और फिर मुझे एनसीबी कार्यालय ले गए . अधिकारियों ने मुझसे पूछताछ की और मुझे गिरफ्तार कर लिया. मेरा किसी भी आयोजक से कोई संबंध नहीं है. मैं अरबाज के साथ अपनी दोस्ती से इनकार नहीं करता लेकिन मैं उनकी गतिविधियों से जुड़ा नहीं हूं. वह खुद कहते हैं कि वह खुद आए थे.
बता दें कि, कोर्ट का कहना है कि मामले की सुनवाई अब विशेष एनडीपीएस कोर्ट करेगी. वहीं आर्यन के वकील ने जमानत याचिका दाखिल की है, उस पर शुक्रवार को सुबह 11 बजे सुनवाई होनी है. उनका कहना है कि, मैंने जमानत की अर्जी पेश की है. अब हमें बोलने का हक है… उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी मेरे पास है. कोर्ट के अनुसार, किसी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एनसीबी को जांच के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया था. इसलिए आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है.
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