टेलीविजन रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ की आगामी श्रृंखला के एक ‘प्रोमो’ में वकालत जैसे गंभीर एवं गरिमामय पेशे को कथित रुप से हलके ढंग से प्रस्तुत करने के खिलाफ भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधि प्रकोष्ठ संयोजक अधिवक्ता नासिर अली ने आज यहां भोपाल के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) अदालत में एक परिवाद पत्र पेश किया है. सीजेएम संजय कुमार पाण्डे ने इस परिवाद पत्र के पंजीयन से पहले परिवादी अली के बयान के लिए 23 अगस्त की तिथि तय की है. उनके बयान के बाद ही अदालत यह तय करेगी कि इस परिवाद पत्र के आधार पर प्रतिवादियों के खिलाफ कोई प्रकरण बनता है अथवा नहीं.
परिवादी नासिर अली ने इस मामले में धारावाहिक ‘कौन बनेगा करोड़पति’ श्रृंखला के प्रस्तुतकर्ता अमिताभ बच्चन, बिग सेनर्जी मीडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ बसु, मल्टी स्क्रीन मीडिया प्रायवेट लिमिटेड के सचिव राजकुमार बिदवातका, कैडबरी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आनंद थिरुमलाचार कृपालु एवं आइडिया सेल्युलर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हिमांशु कपानिया को प्रतिवादी बनाया है.
इस परिवाद पत्र में उन्होंने कहा है कि सोनी टेलीविजन पर शीघ्र प्रसारित होने वाले धारावाहिक ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के टीवी पर चल रहे एक ‘प्रोमो’ में एक काल्पनिक वकील जितेन्द्र कुमार के माध्यम से वकालत जैसे गंभीर एवं गरिमामय पेशे को हलके ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इसमें संपूर्ण अधिवक्ता समुदाय का उपहास उड़ाते हुए इस पेशे को बेहद निम्न दर्जेका दर्शाया गया है, जो कि स्पष्ट रुप से अधिवक्ता समुदाय का मानहानिकारक कृत्य है. परिवादी अली ने अदालत से मांग की है कि इन सभी प्रतिवादियों के खिलाफ भादंसं की धारा 120 बी, धारा 500, आईटी एक्ट की धारा 66 :क: के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें दण्डित किया जाए.