मुंबई: अभिनेत्री प्रीति जिंटा द्वारा अपने पूर्व ब्वॉयफ्रेंड नेस वाडिया के बीच खटास के बीच पुलिस ने बीसीसीआई से मदद मांगी है. प्रीति के द्वारा नेस वाडिया पर छेडखानी के आरोपों की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने बीसीसीआई से वानखेडे स्टेडियम के गरवारे पवेलियन में बैठे दर्शकों की सूची के साथ-साथ घटना के वक्त बैठने की व्यवस्था और अन्य ब्योरा मांगा है. प्रीति और नेस के बीच चल रहे विवाद ने काफी तूल पकड़ लिया है.
पुलिस ने यह भी दावा किया कि जिंटा ने 30 मई को अपने और वाडिया के बीच सार्वजनिक तौर पर हुए झगडे के तुरंत बाद आईपीएल अध्यक्ष रंजीब बिस्वाल को जानकारी दी थी. जिंटा और वाडिया दोनों किंग्स 11 पंजाब के सह मालिक हैं.जांच के बारे में जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने आज बताया, ‘‘हमने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को पत्र लिखा और उनसे ब्योरा प्रदान करने को कहा जो जिंटा के साथ कथित तौर पर हुई छेडखानी की घटना से संबंधित जांच में हमारी मदद करेगा.’’
अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने गरवारे पवेलियन में बैठे दर्शकों की सूची और बैठने की व्यवस्था, सुरक्षाकर्मी के नाम और आतिथ्य सेवा में शामिल लोगों समेत अन्य बातों का ब्योरा मांगा. हमें एक या दो दिन में ये ब्योरा मिलने की उम्मीद है.’’ जिंटा ने अपनी शिकायत में दावा किया कि आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब के कई खिलाडियों, उसके सपोर्ट स्टाफ और वानखेडे स्टेडियम के अधिकारी उस वक्त मौजूद थे जब 30 मई को घटना हुई थी.
जिंटा और वाडिया के बीच हुई बहस के बारे में बात करते हुए अधिकारी ने कहा, ‘‘जिंटा ने आईपीएल अध्यक्ष रंजीब बिस्वाल को वाडिया के बर्ताव के बारे में जानकारी दी थी. अगर जरुरत पडी तो हम उनका बयान दर्ज करने के लिए उन्हें बुला सकते हैं.’’ 30 मई को सार्वजनिक तौर पर हुए झगडे के बारे में जिंटा के जानकारी देने के संबंध में पूछे जाने पर बिस्वाल ने टिप्पणी करने से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बुलाया गया तो वह जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे.
39 वर्षीय अभिनेत्री ने गत गुरुवार की रात को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गत 30 मई को वानखेडे स्टेडियम के भीतर किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल मैच के दौरान वाडिया ने उनसे छेडखानी की थी. जिंटा की लिखित शिकायत के आधार पर मरीन ड्राइव पुलिस ने वाडिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला अथवा आपराधिक बल प्रयोग), धारा 504 (जानबूझकर अपमानित करने), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 509 (शब्द, भाव भंगिमा या महिला का शील भंग करने की मंशा से अपमानित करना) के तहत मामला दर्ज किया था. जिंटा और वाडिया ने कुछ वर्ष पहले अपना पांच साल पुराना संबंध तोड लिया था लेकिन व्यापारिक साङोदारी जारी रखी थी.