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बंगाल पंचायत चुनाव : केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर विवाद पर कलकत्ता हाइकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

Updated at : 29 Jun 2023 10:55 AM (IST)
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बंगाल पंचायत चुनाव : केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर विवाद पर कलकत्ता हाइकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य निर्वाचन आयोग से केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी है.

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पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति उदय कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र व राज्य चुनाव आयोग के बीच विवाद को लेकर तल्ख टिप्पणी की है. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि हम यहां छोटी-छोटी चीजों का हिसाब-किताब करने के लिए नहीं बैठे हैं. उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि कुछ ऐसा करें कि लोगों को आप पर भरोसा हो.

हाइकोर्ट ने पंचायत चुनाव में सुरक्षा के सवाल पर राज्य चुनाव आयोग से मांगी है जानकारी

इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने राज्य निर्वाचन आयोग से केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी. अगली सुनवाई में उन्हें बताना होगा कि बूथों पर कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए किस जिले में क्या सुरक्षा इंतजाम किये गये हैं और कार्यकर्ताओं को मतदान स्थल तक पहुंचाने के लिए परिवहन की क्या व्यवस्था की गयी है. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग सिर्फ बैठक कर समय बर्बाद कर रहा है.

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हाइकोर्ट ने कहा कि : कुछ ऐसा करें कि लोगों को हो भरोसा 

इस दिन राज्य चुनाव आयोग ने हलफनामे के साथ कोर्ट को चुनाव की तैयारियों की जानकारियां दीं. इस दिन केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक 315 कंपनी बल भेजे हैं. उन्होंने शिकायत की कि केंद्रीय गृह विभाग ने 24 जून को पत्र भेजकर कुछ जानकारी मांगी थी, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं दिया है. केंद्र जानना चाहता था कि कहां और कितने केंद्रीय बलों की जरूरत होगी, आयोग व राज्य सरकार ने अभी तक नहीं बताया है. उस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने जानना चाहा कि 24 जून को केंद्रीय गृह विभाग के पत्र के आलोक में आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की. आयोग के वकील किशोर दत्ता ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है. मुख्य न्यायाधीश ने फिर कहा कि आपके पास जवाब क्यों नहीं है. आप आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील हैं.

हाइकोर्ट ने आयोग से पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

राज्य के मुख्य सचिव के अधिवक्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह विभाग को 27 जून को तैनाती योजना के बारे में सूचित किया गया था. केंद्र सरकार जो केंद्रीय बल भेज रही है, उसके आधार पर राज्य इन केंद्रीय बलों को तैनात करेगा. इसके बाद न्यायाधीश ने आयोग से पूछा कि आप केंद्रीय बलों की तैनाती कैसे करेंगे. स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आयोग अदालतों और आम लोगों को अंधेरे में क्यों रख रहा है? कोर्ट ने कहा- आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने आयोग से कहा कि वह न केवल मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, बल्कि मतदान में शामिल सभी लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे. इसके बाद अदालत ने आयोग से पूछा कि क्या हर बूथ और जिलाधिकारी, बीडीओ कार्यालय में सीसीटीवी लगाने का काम पूरा हो चुका है? हाइकोर्ट ने आयोग से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.

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