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TRAI ने जारी की एसएमएस रेगुलेशन के डिफॉलटर्स की लिस्ट, एचडीएफसी, पीएनबी और एसबीआई समेत 40 बड़े संस्थान सूची में शामिल

Updated at : 27 Mar 2021 11:17 AM (IST)
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TRAI ने जारी की एसएमएस रेगुलेशन के  डिफॉलटर्स की लिस्ट, एचडीएफसी, पीएनबी और एसबीआई समेत 40 बड़े संस्थान सूची में शामिल

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने शुक्रवार को एक लिस्ट जारी किया, जिसमें HDFC Bank, SBI and ICICI Bank और LIC जैसे बड़े बैंक शामिल है. इन सभी ने बार-बार याद दिलाने के बावजूद एसएमएस रेगुलेशन के तहत बल्क कमर्शियल संदेशों के गाइडलाइंस को पूरा नहीं किया. ट्राई ने ऑपरेटरों को 1 अप्रैल से नए एसएमएस नियमों को पूरी तरह से लागू करने का निर्देश दिया है. इसके तहत उन्हें कंपनियों से संदेशों को ब्लॉक करने के निर्देश दिया गया है.

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भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने शुक्रवार को एक लिस्ट जारी किया, जिसमें HDFC Bank, SBI and ICICI Bank और LIC जैसे बड़े बैंक शामिल है. इन सभी ने बार-बार याद दिलाने के बावजूद एसएमएस रेगुलेशन के तहत बल्क कमर्शियल संदेशों के गाइडलाइंस को पूरा नहीं किया. ट्राई ने ऑपरेटरों को 1 अप्रैल से नए एसएमएस नियमों को पूरी तरह से लागू करने का निर्देश दिया है. इसके तहत उन्हें कंपनियों से संदेशों को ब्लॉक करने के निर्देश दिया गया है.

ट्राई ने साफ कर दिया है कि डिफॉल्टिंग कंपनीज 31 मार्च तक इससे जुड़े सारे रेगुलेशन को पूरा कर ले वरना उपभोक्तओं तक उनकी ये सर्विस बाधित हो सकती है. ट्राई के मुताबिक, एसएमएस से जुड़े नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है. इसलिए 1 अप्रैल से बिना स्क्रबिंग प्रक्रिया के उपभोक्ताओं को भेजे गए कमर्शियल एसएमएस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा.

लिस्ट में जारी किया गया है कि प्रमुख बैंक, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक सहित बहुत सी मुख्य संस्थाएं अनिवार्य पैरामीटर जैसे कंटेंट टेम्पलेट आईडी, पीई, आईडी जैसे मामलों को भी नज़रअंदाज़ कर रही हैं. इसके साथ ही, ट्राई ने 40 ऐसे डिफॉल्टर टेलीमार्केटर की लिस्ट भी जारी की, जिसने इस नई गाइडलाइन को अपने एसएमएस प्रोसेस में अभी तक लागू नहीं किया है.

ट्राई ने इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI), इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDA) सहित केंद्र और राज्य सरकार के सम्बंधित विभागों से आग्रह किया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत संस्थाओं द्वारा इस नए नियम का पालन सुनिश्चित करें. अगर कोई भी संस्थान इस नियम की अवहेलना करता है, तो ट्राई स्क्रबिंग प्रोसेस के तहत उन एसएमएस को रिजेक्ट कर सकती है.

ट्राई ने अपने कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्राई नियमों को लागू करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेगुलेशन के तहत नहीं भेजे गए एसएमएस की डिलीवरी धोखाधड़ी करने वाले लोगो व संस्थानों को ग्राहकों को धोखा देने और उन्हें धोखा देने के लिए अपनाई गई मेसेज डिलेवरी प्रोसेस का आसानी से दुरुपयोग करने की अनुमति देती है. इसलिए ये ज़रूरी है कि मुख्य संस्थानें और टेलीमार्केटर्स स्क्रबिंग प्रोसेस को जल्द से जल्द अपनाएं.

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Posted by : Vishwat Sen

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