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PM SYM Yojana : हर महीने घर बैठे पा सकते हैं 3000 रुपये की पेंशन, चेक कीजिए एलिजिबिलिटी, जानिए कैसे करें आवेदन

PM SYM Yojana : प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए. इस योजना के तहत केवल उन्हीं लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा मिल सकता है, जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से कम है.

  • प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 18 से 60 तक के आयुवर्ग के लोग करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

  • असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मासिक पेंशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की योजना

  • वर्ष 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने श्रमिकों के लिए की थी योजना की शुरुआत

PM SYM Yojana : असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. अब वे भी चाहें, तो हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है.

सरकार की इस योजना के तहत घरों में काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर तक इसका फायदा उठा सकते हैं. इसके तहत ऐसे लोगों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3 हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी. साथ ही, पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मौत हो जाती है, तो उसकी पेंशन की 50 फीसदी धनराशि उसके जीवनसाथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल देश में करीब 42 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं.

कौन करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए. इस योजना के तहत केवल उन्हीं लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा मिल सकता है, जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से कम है. पहले से ही केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर वर्कर मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगा.

रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्‍तावेजों की जरूरी पड़ेगी?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए इन तीन दस्तावेजों की जरूरत होगी.

  1. आधार कार्ड

  2. आईएफएससी के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट

  3. वैध मोबाइल नंबर

योजना का लाभ पाने के लिए कैसे करना होगा आवेदन?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वेबसाइट पर व्‍यक्ति को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का पता लगाना होगा. यहां बताए गए दस्‍तावेजों को ले जाना नहीं भूलें. सुनिश्चित कर लें कि सेविंग अकाउंट की पासबुक पर आईएफएससी कोड छपा हो. सीएससी के जरिये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की शाखा, राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी), ईपीएफओ या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस में भी जाकर आवेदन किया जा सकता है. कुछ राज्यों के श्रम विभाग खुद भी इसमें पंजीकरण के लिए अभियान चला रहे हैं.

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योजना में कितना करना होगा कॉन्ट्रिब्यूशन

इसमें उम्र के हिसाब से कॉन्ट्रिब्‍यूशन करना होगा. जिस सदस्य की उम्र जितनी कम होगी, उसका कॉन्ट्रिब्‍यूशन भी उतना ही कम होगा. अगर कोई 18 साल की उम्र में स्कीम से जुड़ेगा, तो उसे 55 रुपये हर महीने जमा करना होगा. इसी तरह 29 साल की उम्र वाले को 100 रुपये और 40 साल वाले 200 रुपये देने होंगे. यह अधिकतम कॉन्ट्रिब्‍यूशन है. यह रकम 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी. जितना प्रीमियम जमा किया जाएगा, उतनी ही राशि सरकार भी सदस्‍य के नाम से जमा कराएगी.

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किसे नहीं मिलेगा योजना का लाभ

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ), नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं.

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Posted by : Vishwat Sen

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